Chhattisgarh
व्याख्यता पद के लिए बीएड जरूरी..हाईकोर्ट ने सरकार के नियम को बताया असंवैधानिक…अन्याथ शिक्षा में आएगी गिरावट
हाईकोर्ट ने सरकार के नए नियम को बताया असंवैधानिक
बिलासपुर—बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को व्याख्याता के पद में पदोन्नति के पात्र हैं। शिक्षक की गुणवत्ता कम होने से शिक्षा में गिरावट आना निश्चित है। यह बातें हाईकोर्ट ने शिक्षकों के मामले में सुनवाई के दौरान कही। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए व्याख्यता के पद में पदोन्नति के लिए राज्य सरकार के नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथ ही बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को व्याख्याता के पद में पदोन्नति करने को कहा है। मामले में श्रवण कुमार प्रधान समेत संजय कुमार और अन्य ने याचिका दायर किया था।
जानकारी देते चलें कि शुक्रवार को श्रवण कुमार प्रधान, संजय कुमार समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने बताया कि उनकी नियुक्ति पंचायत में शिक्षाकर्मी के पद में हुई। राज्य शासन ने 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों का संविलियन शिक्षा विभाग में शिक्षक एलबी के पद में किया। सरकार ने शिक्षक एलबी को व्याख्याता पद में पदोन्नति का नियम बनाया। नियम में बताया गया कि व्याख्याता के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती और बाकी 50 प्रतिशत पद में अनुभवी शिक्षकों को पदोन्नति होगी।
मामले में याचिका दायर कर हाईकोर्ट को याचिकाकर्ताओं ने बताया कि बीएड डिग्री धारक होने के साथ व्याख्याता की सभी योग्यता रखते हैं। इसलिए उनका पदोन्नति किया जाए। मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई में कहा कि शिक्षक पद के लिए न्यूनतम योग्यता बीएड है। नियमानुसार प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, अपर में शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेज विनियम, 2014 के तहत शिक्षकों की भर्ती होती है।
राज्य सरकार आवश्यकता को कम नहीं कर सकती है। लेक्चरर पद पर प्रमोशन के लिए बीएड योग्यता.प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक डीएड, डीएलएड की योग्यता होना जरूरी है। एक शिक्षक, जिसे प्राथमिक स्तर के छात्रों को पढ़ाना है। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कौशल, शिक्षक का होना जरूरी है।
चर्चाओं के मद्देनजर, विवादित प्रावधान नियमों के तहत अधिनियमित अनुसूची के क्रमांक 14 के कॉलम 3 छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा के 14 एवं 15(शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 को असंवैधानिक और अधिकारेतर घोषित किया गया है। यह माना जाता है कि जिन उम्मीदवारों के पास बी.एड डिग्री है । व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। शिक्षक/प्रधानाध्यापक का पद, प्राथमिक विद्यालय (प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) एनसीटीई द्बारा बनाए गए विनियम 2014 के अनुसार हैं।
जिनके के पास बीएड डिग्री नहीं है ऐसे लोग व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं। व्याख्यता के लिए बी.एड की योग्यता आवश्यक है । व्याख्याता हाई स्कूलों और हायर सेकन्डरी में शिक्षा प्रदान करता है। व्याख्याता की योग्यता को कम नहीं किया जा सकता।है डीएड अथवा प्रशिक्षित का समावेश व्याख्याता पद के लिए शिक्षक की योग्यता कम करना है। उच्च स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट करना है।