
New GST Rates की ये चीजें आपको जान लेनी चाहिए?
New GST Rates/वित्त मंत्रालय ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) प्रणाली को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए कई नए बदलावों की घोषणा की है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों का सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, खासकर बीमा, यात्रा और कुछ घरेलू उत्पादों पर।
जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर छूट: अब सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर GST नहीं लगेगा। इसमें टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट, यूलिप और फैमिली फ्लोटर जैसे प्लान शामिल हैं। यह एक बड़ा कदम है, जिससे आम आदमी के लिए बीमा खरीदना सस्ता हो जाएगा।
सड़क और हवाई यात्रा: सड़क मार्ग से यात्रा पर बिना ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के 5% GST जारी रहेगा, लेकिन अगर ऑपरेटर ITC लेना चाहता है तो उसे 18% GST देना होगा। हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास पर 5% और अन्य श्रेणियों पर 18% टैक्स लगेगा।
मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट: अगर यात्रा में हवाई मार्ग शामिल नहीं है, तो 5% GST लगेगा। लेकिन, अगर हवाई मार्ग का उपयोग होता है, तो 18% GST लागू होगा।
दवाओं की कीमतें: 22 सितंबर से पहले बनी दवाओं को वापस लेने की जरूरत नहीं है। निर्माता नई रेट लिस्ट जारी करेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को 5% की रियायती दर का लाभ मिलेगा। पूरी छूट इसलिए नहीं दी गई, ताकि निर्माताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता रहे।
शैंपू और फेस पाउडर: इन आम घरेलू उपयोग की चीजों पर टैक्स दरें कम की गई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी।
प्लांट-बेस्ड मिल्क: डेयरी यूएचटी दूध पर टैक्स छूट जारी रहेगी, लेकिन सोया या बादाम दूध जैसे प्लांट-बेस्ड मिल्क पर अब 5% GST लगेगा, जो पहले 12%–18% था।
ई-कॉमर्स डिलीवरी: अगर डिलीवरी करने वाला अनरजिस्टर्ड है, तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर GST देगा। अगर वह रजिस्टर्ड है, तो वह खुद टैक्स देगा।New GST Rates
कच्चे कपास पर GST: कपास पर रिवर्स चार्ज सिस्टम लागू है, जिससे किसानों को GST नहीं देना पड़ता। इससे कपड़ा उद्योग को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता रहता है।
किराए पर ली गई वस्तुएं: बिना ऑपरेटर के किराए पर ली गई किसी भी वस्तु पर वही टैक्स लगेगा जो उसे खरीदते समय लगता है। ड्राइवर के बिना किराए पर ली गई कार पर 18% GST लगेगा।New GST Rates