TET News-शिक्षकों को योगी सरकार देगी बड़ी राहत! TET अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी पुनर्विचार याचिका

TET News/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के हजारों शिक्षकों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, जिसमें शिक्षकों के लिए TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को अनिवार्य किया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुनर्विचार याचिका (रिवीजन पिटीशन) दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को, जिनकी सेवा 5 साल से ज्यादा बची है, उन्हें 2 साल के भीतर TET पास करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उन्हें इस्तीफा देना या रिटायरमेंट लेना पड़ सकता है। हालांकि, जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है, उन्हें TET से छूट मिलेगी, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा।
हजारों शिक्षकों पर पड़ रहा था असर
इस फैसले से उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षकों पर सीधा असर पड़ रहा था। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनकी उम्र अधिक है या जिनके पास TET परीक्षा के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और उनकी योग्यता तथा सेवा के वर्षों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
क्यों दाखिल होगी पुनर्विचार याचिका?
शिक्षकों की इस परेशानी को देखते हुए, योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगर कोर्ट से राहत मिलती है, तो प्रदेश के हजारों शिक्षकों को TET परीक्षा की अनिवार्यता से राहत मिल सकती है। इस याचिका में शिक्षकों की ओर से उनकी दलीलें रखी जाएंगी।














