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7th Pay Commission- 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बड़ा फायदा, पेंशन में होगा सीधा इज़ाफा

जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं यानी वे 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाले सैलरी हाइक से केवल एक दिन दूर हैं। इससे जून दिसंबर में एक दिन पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नुकसान नहीं होगा।

7th Pay Commission/केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी राहत की खबर है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र सरकार ने “नोशनल इन्क्रिमेंट पॉलिसी” को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होंगे, उन्हें भी अब वेतनवृद्धि (Increment) का लाभ मिलेगा।

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सरकार के इस कदम से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन में प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जो अब तक केवल एक दिन पहले रिटायर होने के कारण इससे वंचित रह जाते थे।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने 20 मई 2025 को एक नया कार्यालय ज्ञापन जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को अब नोटिनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इन कर्मचारियों को एक दिन बाद मिलने वाले वेतन वृद्धि को पेंशन के कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा, जिससे उनकी मासिक पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में इजाफा होगा।

यह फैसला उन लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो साल के अंत या मध्य में रिटायर होते हैं और जिन्हें अब तक सिर्फ एक दिन के अंतर से इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिल पाता था।

केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते (DA) की वृद्धि करती है, लेकिन इसकी घोषणा अक्सर बाद में होती है। इसी तरह वेतन वृद्धि भी 1 जनवरी और 1 जुलाई को होती है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी ठीक एक दिन पहले यानी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाए तो उसे यह इंक्रीमेंट नहीं मिलता था। अब यह समस्या खत्म हो गई है।

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सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में स्पष्ट किया कि अगर कोई कर्मचारी पूरे साल सेवा देता है तो वह अपने अंतिम दिन भी सालाना वेतन वृद्धि का अधिकारी है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने 2017 में ऐसे ही एक केस में कर्मचारी के पक्ष में निर्णय दिया था, जिसे अब सरकार ने व्यापक रूप से लागू कर दिया है।

पहले जहां कर्मचारियों की वेतनवृद्धि अलग-अलग तिथियों पर होती थी, 1 जनवरी 2006 से इसे統कर केवल 1 जुलाई किया गया। 2016 में इस व्यवस्था में बदलाव कर 1 जनवरी और 1 जुलाई – दो तारीखें तय की गईं। लेकिन इन तारीखों से ठीक एक दिन पहले रिटायर होने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि से वंचित हो जाते थे। अब इस फैसले के बाद ऐसा नहीं होगा।7th Pay Commission

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