कांग्रेस के 34 पार्षदों ने खोला मोर्चा….धारा 30 के तहत मेयर बुलाएं निगम की विशेष सभा..1 साल से शहर का काम काज ठप
पार्षदों की मांग..अधिनियम की धारा 30 के तहत बुलाएं सभा
बिलासपुर– कांग्रेस पार्षदों ने हस्ताक्षर के साथ महापौर को मिलकर एक पत्र दिया है। पत्र में बताया गया है कि पिछले एक साल से अधिक समय के बाद भी सामान्य सभा नहीं बुलाया गया है। इसके चलते निश्चित रूप से नगर का विकास कार्य प्रभावित हुआ है। जबकि एक साल में दो से लेकर चार सामान्य सभा का बैठक होना अनिवार्य है। बावजूद इसके सामान्य सभा का बैठक नहीं बुलाया जाना जनता के साथ अन्याय है। बैठक नहीं होने से निगमवासियों के लिए जरूरी नीतिगत फैसला में विलम्ब हुआ है। निर्णय नहीं होने के कारण बहुत से कार्य प्रभावित हुए है। इसलिए मेयर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निगम अधिनियम 1956 की धारा 30 के तहत तत्काल विशेष सभा आहूत करें।
मेयर इन कांउसिल के सभी सभापतियों के साथ कांग्रेस के सभी 34 पार्षदों ने मेयर रामशरण यादव को विशेष सभा बुलाने का हस्ताक्षर वाला पत्र दिया है। पत्र में बताया गया है कि पिछले एक साल से निगम ने एक भी सामान्य सभा का आयोजन नहीं किया। ऐसा किया जाना निकाय अधिनियम के खिलाफ है। ना ही ऐसी कोई परिस्थिति ही रही कि सामान्य सभा का आयोजन नहीं किया जाए।
34 पार्षदों वाले हस्ताक्षर पत्र में बताया गया है कि 4 जनवरी को वर्तमान निगम सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। पिछले एक साल से सामान्य सभा नहीं होने के कारण निगम वार्डों में मूलभूत समस्याओं का अंबार लग गया है। सफाई सबसे बड़ी और ज्वलंत समस्या है। आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में बिलासपुर के लिए भी सामान्य सभा में चर्चा जरूरी है। इसके अलावा पेयजल समेत अन्य कई मामले हैं जिनका समाधान सामान्य सभा में ही चर्चा के दौरान संभव है।
सभी 34 पार्षदों ने कहा कि नगर पालिक अधिनियम की धारा 30 के तहत एक तिहाई से अधिक पार्षदों की मांग पर मेयर को विशेष सामान्य सभा बुलाना होगा। इसलिए अधिनियम के तहत मेयर की जिम्मेदारी है कि आयुक्त को विशेष सामान्य सभा बुलाने को मजबूर करें। जनहति में ऐसा किया जाना जरूरी है।