कलेक्टर ने जारी किए प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य नवीन कार्य विभाजन आदेश

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्षल पंचोली ने जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश को संशोधित कर नवीन कार्य विभाजन आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षल पंचोली म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 60, 161, 165 (6) एवं 237 की मूल क्षेत्राधिकारिता, भूमि विक्रय अनुमति के सभी प्रकरण, म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत अपील पुनरीक्षण का प्रत्येक 10 वॉ प्रकरण, राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण, अन्य विधि, अधिनियम एवं नियमों के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी में वेस्टित शक्तियों के अन्तर्गत प्रकरण तथा म.प्र. कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत जिले के सभी तहसीलों के प्रकरणों का निराकरण करेंगे।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्षल पंचोली दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 में जिला दण्डाधिकारी की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के सभी प्रकरण, म.प्र. सुरक्षा अधिनियम, 1980 के सभी प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के सभी प्रकरण, विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम के सभी प्रकरण का निराकरण करेंगे तथा शस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के सभी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी, भारत निर्वाचन तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन का दायित्व संभालेंगे।

पंचायत एवं नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण व महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित अपीलीय प्रकरण का निराकरण करेंगे। राजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्षल पंचोली जिला आपूर्ति शाखा, जिला कोषालय एवं पेंशन, अनुज्ञप्तियां, स्टेनो कलेक्टर, रेडक्रास एवं सी.एस.आर., जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति, जिला अधोसंरचना समिति, खनिज शाखा तथा आबकारी शाखा के प्रमुख रहेंगे। 

अपर कलेक्टर (विकास) एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (भा.प्र.से.) श्रीमती अर्चना कुमारी को विकास शाखा, पंचायत शाखा, योजना शाखा, जिला योजना मण्डल, पदेन अपर संचालक शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग, ई-गवर्नेन्स (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) शाखा, जन समस्या निवारण एवं लोक कल्याण शिविर, जन सम्पर्क निधि, अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम का दायित्व दिया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी अन्य विधि, अधिनियम एवं नियमों के तहत अपर कलेक्टर, विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत में वेस्टित शक्तियों के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण करेंगे। जिला अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, राज्य बीमारी सहायता, एनआरएचएम, कृषि विभाग/आत्मा परियोजना, सहकारिता विभाग, पशु पालन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, महिला बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग, जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, परियोजना प्रशासक/सहायक परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास, परियोजना पुष्पराजगढ़, मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना एवं श्रम विभाग, जन अभियान एवं आजीविका मिशन, उद्यान विभाग, कृषि विभाग कार्यालय शाखा अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नियंत्रण में होंगी एवं इन विभागों की नस्तियां अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर के वित्तीय दायित्वों का निर्वहन करेंगी तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य भी करना सुनिश्चित करेंगी। 

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी पुष्पराजगढ़ श्री वसीम अहमद भट अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग पुष्पराजगढ़ का दायित्व संभालेंगे। अनुविभागीय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी पुष्पराजगढ़, नजूल अधिकारी अमरकंटक, अनुविभाग अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अनुभाग पुष्पराजगढ़ रहेंगे। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी को तत्समय प्रदत्त अन्य विधियों/अधिनियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 51 (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे। रजिस्ट्रार/पब्लिक ट्रस्ट पुष्पराजगढ़ का दायित्व संभालेंगे। कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के सक्षम अधिकारी रहेंगे। विकास प्राधिकरण अमरकंटक, अनुविभागीय सत्कार अधिकारी का दायित्व संभालेंगे।

अनुविभागीय सहभागिता विकास एवं परामर्शदात्री समिति, अनुविभाग स्तर के समस्त विभाग एवं अधिकारी के मध्य समन्वय कार्य एवं नियंत्रणकर्ता, अनुविभाग अंतर्गत उद्भूत वेस्टित एवं विभागीय रिट याचिका, अपील एवं अवमानना के प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी एवं सम्पर्क अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। शासन द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों, निर्धारित लक्ष्यों एवं विकास कार्यों का अनुविभाग स्तर पर अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करेंगे। अनुविभाग अंतर्गत सिनेमा, वीडियो, विस्फोटक, शस्त्र, खाद, खनिज एवं शिकायत आदि के प्रकरणों में जांच की कार्यवाही, चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण, अन्य विधि अधिनियम एवं नियमों के तहत अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी में वेस्टित शक्तियों के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण एवं अनुविभाग स्तरीय फोरम एवं समितियों में अध्यक्षता करेंगे। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी करना सुनिश्चित करेंगे। 

अपर कलेक्टर (रा.प्र.से.) श्री दिलीप कुमार पाण्डेय म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत अपील पुनरीक्षण के प्रत्येक 01 से 09 के प्रकरणों का निराकरण करेंगे। कलेक्टर न्यायालय से अन्तरित प्रकरणों में कार्यवाही करेंगे। जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाएंगे तथा शान्ति समितियों की बैठकें आयोजित करेंगे। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। जिला आपूर्ति (खाद्य) शाखा, उच्च शिक्षा विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, जिला सहभागिता, विकास एवं परामर्शदात्री समिति, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल सिंचाई एवं परिवहन विभाग, कोषालय दृढ़ कक्ष, निरीक्षण, रोस्टर एवं पेंशन फोरम, जिला परिवहन शाखा, जिला वक्फ बोर्ड तथा परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण विभाग अपर कलेक्टर के नियंत्रण में होंगी एवं इन विभागों की नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएंगी। अपर कलेक्टर को आकस्मिक व्यय अन्तर्गत रूपये 50000/- तक की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार, सामान्य भविष्य निधि नियम 15 के उप नियम (1) के अनुसार कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा एवं समस्त तहसील कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि अस्थाई अग्रिम स्वीकृति का अधिकार, सामान्य भविष्य निधि नियम 16 ए 16 बी के अन्तर्गत कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा एवं समस्त तहसील कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आंशिक अन्तिम विकर्षण स्वीकृति का अधिकार रहेगा। कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा एवं समस्त तहसील कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियां के सेवा निवृत्ति संबंधी मामले पेंशन प्रकरणों में हस्ताक्षर/निराकरण एवं स्वत्वों का भुगतान करेंगे। कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा एवं समस्त तहसील कार्यालयों के कर्मचारियों के समस्त अवकाश, यात्रा भत्ता, चिकित्सा देयक स्वीकृति एवं प्रतिहस्ताक्षर का अधिकार रहेगा। कलेक्टर कार्यालय के समस्त जल प्रदाय, विद्युत एवं दूरभाष पोस्टेज स्टाम्प देयकों एवं अन्य आवर्ती देयकों की स्वीकृति के अधिकार, कलेक्टर कार्यालय, समस्त अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदारों के वाहन का किराया एवं पी.ओ.एल. देयकों की स्वीकृतियों के अधिकार तथा त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम, मजदूरी, आकस्मिक एवं नैमेत्तिक व्यय अन्तर्गत समस्त प्रकार के देयकों एवं वाहन मरम्मत अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति के अधिकार सौंपे गए हैं। राजस्व एवं अन्य विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण एवं रोस्टर का दायित्व दिया गया है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत नस्तियों एवं पत्राचार पर कलेक्टर एवं जिलाध्यक्ष के हैसियत से निराकृत करने का अधिकार, कलेक्टर के मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में आकस्मिक एवं कार्यालयीन कार्यों के सम्पादन का दायित्व सौंपा गया है। एस.डब्ल्यू./व्यवहारवाद शाखा, स्थापना शाखा, राहत शाखा, शस्त्र अनुज्ञप्ति शाखा, शिकायत शाखा, वरिष्ठ लिपिक शाखा, रीडर टू-कलेक्टर, रीडर टू-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वित्त नजारत शाखा, कलेक्टर कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकार, सैनिक कल्याण, जन अधिकार योजना, जन शिकायत, सीएम हेल्पलाईन 181, सिटीजन चार्टर, कम्प्यूटर, एनआईसी, पी.जी., टी.एल., जनसुनवाई, आयोग एवं मंत्रीगण से संबंधित पत्रचार, आवक शाखा, जावक शाखा, अल्प बचत शाखा, प्रतिबंधित राजस्व अभिलेखों की नकल प्रदाय की स्वीकृति का अधिकार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, नजूल/डायवर्सन शाखा, जनगणना शाखा, राजस्व शाखा, निरीक्षण एवं ऑडिट शाखा, नोडल अधिकारी विधानसभा, लोकसभा, राज्य सभा प्रश्न, फार्म्स, स्टेशनरी एवं लाइब्रेरी शाखा, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, सामान्य एवं राजस्व, भू-अभिलेख शाखा एवं भू-प्रबंधन शाखा, सतर्कता, लोकायुक्त, विभागीय जांच शाखा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य एवं स्थानीय) निर्वाचन का दायित्व संभालेंगे। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी करना सुनिश्चित करेंगे। 

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोतमा श्री अजीत तिर्की अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग कोतमा का दायित्व संभालेंगे। अनुविभागीय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी कोतमा, अनुविभाग अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अनुभाग कोतमा रहेंगे। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी कोतमा को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी को तत्समय प्रदत्त अन्य विधियों/अधिनियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी कोतमा को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 51 (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे। रजिस्ट्रार/पब्लिक ट्रस्ट कोतमा का दायित्व संभालेंगे। अनुविभागीय सत्कार अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। अनुविभागीय सहभागिता विकास एवं परामर्शदात्री समिति, अनुविभाग स्तर के समस्त विभाग एवं अधिकारी के मध्य समन्वय कार्य एवं नियंत्रणकर्ता, अनुविभाग अंतर्गत उद्भूत वेस्टित एवं विभागीय रिट याचिका, अपील एवं अवमानना के प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी एवं सम्पर्क अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। शासन द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों, निर्धारित लक्ष्यों एवं विकास कार्यों का अनुविभाग स्तर पर अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करेंगे। अनुविभाग अंतर्गत सिनेमा, वीडियो, विस्फोटक, शस्त्र, खाद, खनिज एवं शिकायत आदि के प्रकरणों में जांच की कार्यवाही, चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण, अन्य विधि अधिनियम एवं नियमों के तहत अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी में वेस्टित शक्तियों के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण एवं अनुविभाग स्तरीय फोरम एवं समितियों में अध्यक्षता करेंगे। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी करना सुनिश्चित करेंगे।  

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनूपपुर श्री कमलेश पुरी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग अनूपपुर का दायित्व संभालेंगे। अनुविभागीय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी अनूपपुर, अनुविभाग अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अनुभाग अनूपपुर रहेंगे। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी को तत्समय प्रदत्त अन्य विधियों/अधिनियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनूपपुर को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 51 (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे। रजिस्ट्रार/पब्लिक ट्रस्ट अनूपपुर का दायित्व संभालेंगे। अनुविभागीय सत्कार अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। शासन द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों, निर्धारित लक्ष्यों एवं विकास कार्यों का अनुविभाग स्तर पर अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करेंगे। अनुविभाग अंतर्गत उद्भूत वेस्टित एवं विभागीय रिट याचिका, अपील एवं अवमानना के प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी एवं सम्पर्क अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। अनुविभाग अंतर्गत सिनेमा, वीडियो, विस्फोटक, शस्त्र, खाद, खनिज एवं शिकायत आदि के प्रकरणों में जांच की कार्यवाही, चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण, अन्य विधि, अधिनियम एवं नियमों के तहत अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी में वेस्टित शक्तियों के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण एवं अनुविभाग स्तरीय फोरम एवं समितियों में अध्यक्षता करेंगे। अनुविभाग स्तर के समस्त विभाग एवं अधिकारियों के मध्य समन्वयकार एवं नियंत्रणकर्ता का दायित्व संभालेंगे। जिला सत्कार अधिकारी का दायित्व संभालेंगे।  

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी जैतहरी श्री सतीश कुमार वर्मा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग जैतहरी का दायित्व संभालेंगे। अनुविभागीय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी जैतहरी, अनुविभाग अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अनुभाग जैतहरी रहेंगे। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी को तत्समय प्रदत्त अन्य विधियों/अधिनियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 51 (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे। रजिस्ट्रार/पब्लिक ट्रस्ट जैतहरी का दायित्व संभालेंगे। अनुविभागीय सत्कार अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। अनुविभागीय सहभागिता विकास एवं परामर्शदात्री समिति, अनुविभाग स्तर के समस्त विभाग एवं अधिकारी के मध्य समन्वय कार्य एवं नियंत्रणकर्ता, अनुविभाग अंतर्गत उद्भूत वेस्टित एवं विभागीय रिट याचिका, अपील एवं अवमानना के प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी एवं सम्पर्क अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। शासन द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों, निर्धारित लक्ष्यों एवं विकास कार्यों का अनुविभाग स्तर पर अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करेंगे। अनुविभाग अंतर्गत सिनेमा, वीडियो, विस्फोटक, शस्त्र, खाद, खनिज एवं शिकायत आदि के प्रकरणों में जांच की कार्यवाही, चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण, अन्य विधि अधिनियम एवं नियमों के तहत अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी में वेस्टित शक्तियों के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण एवं अनुविभाग स्तरीय फोरम एवं समितियों में अध्यक्षता करेंगे। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी करना सुनिश्चित करेंगे। 

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