20 लाख तक की ग्रैच्युटी टैक्स फ्री,कैबिनेट ने मंजूर किया बिल

Shri Mi
1 Min Read

India_currency_2000_AFPनईदिल्ली।सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये कर मुक्त ग्रेच्युटी राशि की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये करने से संबंधित संशोधित विधेयक के प्रारूप को मंगलवार को अपनी स्वीकृति दे दी। एक सरकारी बयान के अनुसार, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को संसद में पेश किये जाने को मंजूरी दे दी।’’ इस संशोधन से निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उपक्रमों तथा सरकार के अंतर्गत आने वाले उन स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों जो केंद्रीय सिविल सेवाओं (पेंशन) नियम के दायरे में नहीं आते, उनकी ग्रेच्युटी सीमा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगी। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है।

Join Our WhatsApp Group Join Now

कानून के तहत वर्तमान में ग्रेच्युटी की अधिकतम उच्च सीमा 10 लाख रुपये है। केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी के संदर्भ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये भी यह प्रावधान समान था लेकिन 7वें वेतन केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिये एक जनवरी 2016 से यह सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close