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नईदिल्ली।आयकर विभाग ने एक जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए जहां आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है वहीं, पुराने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने का एक नया विकल्प भी दिया है। मौजूदा ऑनलाइन और एसएमएस सुविधा के अलावा अब लोग ऑफलाइन मोड में एक फॉर्म भरकर भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने इसके लिए एक पन्ने का एक फॉर्म निकाला है। इसमें आवेदकों को पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर का उल्लेख करना होगा। दोनों डॉक्यूमेन्ट्स पर दर्ज नाम की सही-सही स्पेलिंग लिखनी होगी। साथ ही इसकी स्व हस्ताक्षरित घोषणा करनी होगी कि आपने फॉर्म में लिखित आधार नंबर को किसी और पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है।
सरकार ने एक जुलाई से बिना आधार लिंक किए इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग पर रोक लगा दी है। यानी बिना आधार लिंक किए अब आप ई-रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों लिंक नहीं होंगे तो इनकम टैक्स नहीं भर पाएंगे। इन्हें लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद दोनों को लिंक करने के लिए अपनी जन्म तिथि, आधार कार्ड, और पैन नंबर को निकाल कर रख लें। अब वेबसाइट पर आ रहे लिंक आधार पर क्लिक करें। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर, आधार कार्ड पर नाम और वहां आर रहा कैप्चा डालना होगा।