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नईदिल्ली।जेपी इंफ्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बदलाव किया है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में जारी कानूनी कार्रवाइयों पर रोक लगाते हुए मामला इंसोल्वेंसी रिज्युलेशन प्रोफेशनल (आईआरपी) को सौंप दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियापन की प्रक्रिया पर आंशिक स्टे हटा लिया है। अदालत ने एनसीएलटी इलाहाबाद द्वारा नियुक्त किए गए इंसोल्वेंसी एंड रिज्यूलेशन प्रोफेशनल रो एक योजना तैयार कर पेश करने को कहा है।सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीददारों के हितों को सुरक्षित करने के लिए एक प्रतिनिधी भी नियुक्त किया है। अब आईआरपी ग्राहकों और लोनदाताओं के हितों को ध्यान में रखकर एक योजना बनाएगी।साथ ही अदालत ने जेपी एसोसिएट्स को ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते हुए कोर्ट में 27 अक्टूबर तक 2000 करोड़ रुपये जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक के किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर के बिना अनुमति के देश के बाहर जाने पर रोक लगाई है।
जेपी इंफ्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 2000 करोड़ रु जमा कराने के दिए आदेश
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर