रायपुर।अब बी. लिब डिग्री ले रखने वाले सहायक शिक्षक पंचायत को शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति मिलेगी।पंचायत विभाग के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा ने प्रदेश के सभी जिला पंचायत सीईओ को इसका का पत्र जारी कर दिया है। गौरतलब है कि संचालक,पंचायत विभाग को शिक्षाकर्मी संघ की तरफ से यह शिकायत मिली थी कि पद स्वीकृत होने के बावजूद जिला पंचायतों द्वारा योग्यताधारी शिक्षाकर्मियों को उच्च पद पर पदोन्नति नहीं दी जा रही है।इस मामले मे शुक्रवार को ही पंचायत विभाग के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा ने पत्र जारी करते हुए रिक्त पदों पर शिक्षाकर्मियों को पदोन्नति देने का आदेश जारी किया है।अब वर्ग 3 के रूप में कार्यरत वे शिक्षाकर्मी जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि या स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में 1 वर्ष का डिप्लोमा है, उन्हें शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति मिल जाएगी।
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पंचायत विभाग के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा की ओर से जारी पत्र मे कहा गया है कि ऐसे सहायक शिक्षक सहायक ग्रंथपाल जो नियम मे उल्लेखित निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता रखते है,उनकी सेवा अवधि सात साल पूरी हो चुकी है उन्हे छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2012 मे उल्लेखित प्रावधानों के तहत नियमानुसार शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल के रिक्त पदो पर पदोन्नति प्रदान करने की कार्यवाही की जाये।