चार हजार शिक्षक एलबी संवर्ग को जुलाई से मिला समूह बीमा योजना का लाभ,पढ़िये क्या है समूह बीमा योजना

Shri Mi
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cabinet meeting,pm narendra modi,new delhi,pension,PMVVY,प्रधानमंत्री वय वंदन योजनाबालोद।1 जुलाई 2018 से शिक्षाविभाग मे संविलियन उपरांत अब राज्य के नियमित कर्मचारियो की भांति बालोद जिले के संविलियित लगभग चार हजार शिक्षक एल बी संवर्ग को इस योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है।छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ बालोद के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू ने बताया कि संविलियन के उपरांत माह जुलाई के वेतन से समूह बीमा योजना के अभिदान की राशि जिले के संविलियित सभी कर्मचारियो के वेतन से काटी जा चुकी है।अभी सहायक शिक्षक,शिक्षक व व्याख्याता एल बी संवर्ग के तृतीय श्रेणी वर्गानुसार 300-300 रूपए के अभिदान की कटौती की गई है।व्याख्याता एल बी संवर्ग के राजपत्रित वर्ग के कर्मचारी की घोषणा उपरांत उनका अभिदान द्वितीय श्रेणी कर्मचारी के अनुसार 360 रूपए की कटौती की जानी है।अभी शासन के आदेश का इंतजार है।संविलियन होने से समूह बीमा योजना के लाभ मिलने से शिक्षक एल बी संवर्ग कर्मचारियो के भविष्य के लिए यह योजना फायदेमंद है ।जिले के सभी पांचो विकास खंडो मे इस योजना के कटौती पासबुक संधारण शीघ्र करने की उम्मीद है ।

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क्या है समूह बीमा योजना
यह योजना 01-07-1985 से राज्य शासन के सभी कर्मचारियो के लिए लागू की गई है।अब शिक्षा विभाग मे संविलियन के उपरांत 01-07-2018 से शिक्षक एलबी संवर्ग के सभी कर्मचारी इस योजना का लाभ ले सकेंगे ।नए प्रीमियम दर के अनुसार कटौती राशि की 30 फीसदी राशि बीमा फंड में और 70 फीसदी बचत निधि में जमा होगा। अधिकारी-कर्मचारियों की सेवानिवृति की स्थिति में बचत निधि खाते में जमा राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जाएगा। वहीं, सेवा के दौरान मृत्यु का स्थिति में परिवार को बीमा राशि और बचत निधि राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जाता है ।सेवानिवृत्ति या अन्यथा से सेवा मे नही रहने या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर योजना मे बचत निधि मे जमा राशि मय ब्याज वापस लौटाई जाती है ।इसमे ब्याज की गणना प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि (त्रैमासिक संयोजित)निर्धारित की जाती है ।इस योजना मे कर्मचारियो के श्रेणी अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के चार समूह अ,आ,इ,ई के चार इकाई 8,6 5,3 के अनुसार अभिदान की राशि प्रति माह अलग अलग निर्धारित रहती है ।

शासन द्वारा समय-समय पर अंशदान की राशि का पुनर्निधारण किया जाता है । जमा राशि से 30-30% बीमा सुरक्षा निधि व 70-70% की राशि देय बचत निधि मे जमा की जाती है।वर्तमान मे नए संशोधित दरों के अनुसार प्रथम श्रेणी के कर्मचारी के लिए 480 रूपए, द्वितीय श्रेणी के लिए 360 रूपए,तृतीय श्रेणी के लिए 300 रूपए व चतुर्थ श्रेणी के लिए 180 रूपए अंशदान प्रति माह निर्धारित है जिसमे प्रथम वर्ग के अधिकारी से 480 रुपए प्रतिमाह प्रीमियम की कटौती पर 4 लाख 80 हजार का बीमा धन लाभ मिलेगा।द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों से 360 रुपए की कटौती पर 3 लाख 60 हजार, तृतीय श्रेणी के लिए 300 की कटौती पर 3 लाख और चतुर्थ श्रेणी पर 180 रुपए की कटौती पर 1 लाख 80 हजार का लाभ मिलना है ।

इस योजना मे अंशदान की वसूली प्रति माह वेतन से की जाएगी ।यदि कोई किसी माह मे बिना वेतन अवकाश पर है तो उस अवधि का अंशदान आगामी माह के वेतन से चालू माह के अंशदान के साथ ब्याज मय वसूल कर जमा की जाएगी ।किसी कर्मचारी की एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी मे पदोन्नति की स्थिति मे अंशदान की दर फार्म GIS-3 पर सूचना के साथ आगामी वर्ष से बढाया जा सकेगा।इस योजना की कटौती की प्रविष्टि संबंधित कर्मचारी की सामान्य भविष्य निधि की पास बुक मे ही की जा सकती है ।बचत निधि मे ब्याज की गणना मे सदस्यता ग्रहण करने का दिनांक व अंशदान के समूह व दर के अलग अलग समय के अनुसार की जाती है।मृत कर्मचारी के मामले मे मृतक के वैध नाम निर्देशिति के दावा करने पर राशि भुगतान की कार्यवाही की जाती है।
(सभी जानकारी सुविधा हैण्डबुक 2012 के अनुसार)

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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