भारी मात्रा में कबाड़ बरामद…दस चक्का ट्रक समेत दो अन्य वाहन जब्त…10 लाख से अधिक कबाड के साथ पकड़ाए 3 आरोपी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— न्यायधानी और चकरभाठा पुलिस  ने परसदा से भारी मात्रा में कबाड़ जब्त किया है। जब्त कबाड़ की कीमत दस लाख से अधिक बताई जा रही है। मौके से कबाड़ का काम कर रहे तीन लोगों को पकड़ा गया है। कबाड़ से भरे दस चक्का वाहव समेत दो वाहनों को थाने में खड़ा कर दिया गया है। एडिश्नल एसपी नीरज चन्द्राकर और डीएसपी नसर सिद्धिकी ने बताया कि कबाड़ धन्धे में शामिल दो अन्य आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा।

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                        पुलिस कप्तान आरिफ शेख के निर्देश पर न्यायधानी पुलिस ने परसदा से भारी मात्रा में कबाड़ से भरे भारी वाहनों को जब्त किया गया है। जब्त कबाड़ की कीमत करीब 10 लाख रूपयों से अधिक बतायी जा रही है।

                    नीरज चन्द्राकर ने बताया कि पुलिस कप्तान के निर्देश पर जुआ सट्टा और कबाड़ जैसे अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस कप्तान के निर्देश पर नसर सिद्धिकी की अगुवाई में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल डीएसपी नसर सिद्धिकी और चकरभाठा थाना प्रभारी मोहम्मद कलीम ने निर्देश को गंभीरता से लेते हुए पतासाजी शुरू की।

                        इसी बीच थाना प्रभारी चकरभाठा को जानकारी मिली कि कुछ लोग परसदा स्थित शारदा मंदिर के पीछे कुछ चार पहिया वाहन में कबाड़ भरने का काम कर रहे हैं। थाना प्रभारी ने मौके पर तसदीक के लिए पुलिस टीम को रवाना किया। थाना प्रभारी को जवानों ने बताया कि कुछ लोग मोटर वाहन के पार्टस, लोहे के तार,पट्टा और एंगल राड समेत मोटर सायकल को टुकड़ों में कर ट्रक में भर रहे हैं।

                   जानकारी पुख्ता होने के बाद चकरभाठा पुलिस ने घेराबंदी कर कबाड़ भर रहे वाहन और आरोपियों को अपने कब्जे में लिया। मौके से दस चक्का ट्रक,मैजिक वाहन और एक पिकअप से कुल 13 टन कबाड़ जब्त किया गया।

              नीरज ने बताया कि पूूछताछ में पकड़े गए एक आरोपी ने अपना नाम नरूल हसन पिता शमशुल कंवर निवासी भारतीय नगर बताया। जबकि दो अन्य आरोपियों के नाम मुनीम मेरसा पिता राजाराम निवासी महाराणा प्रताप चौक और धरमवीर पिता कमल पासवान निवासी भगवानपुर जिला वैशाली बिहार है।

              तीनों आरोपियों ने बताया कि कबाड़ भोलू ऊर्फ निसार हूसैन कबाड़ी का है। नीरज चन्द्राकर ने बताया कि भोलू को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 41(1,4 ) और आईपीसी की धारा 379 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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