नईदिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन पर लगी रोक हटा दी है।कोर्ट के आदेश के बाद अब बोट क्लब पर भी प्रदर्शन हो सकेंगे. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले में 2 हफ़्ते में गाइडलाइंस बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन मौलिक अधिकार है और क़ानून व्यवस्था के बीच संतुलन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर लगी रोक हटाते हुए कहा कि यहां पूरी तरह बैन नहीं लग सकता। गौरतलब है कि NGT ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के मौलिक अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था.
कोर्ट ने कहा कि धरने प्रदर्शन को नियंत्रत करने को लेकर गाइडलाइन के लिए केंद्र सरकार और पुलिस सिफारिशें दाखिल करें। कोर्ट ने यातायात संबंधी एजेंसियों से भी प्रदर्शन के वक्त यातायात सुचारू चले इसके लिए गाइडलाइन और सिफारिशें मांगी थी।