अब आसान नहीं बैंक से रूपया लेना..आरबीआई का फरमान…चेक,ड्राफ्ट में अंकित होगा लेन-देन करने वाले का नाम

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर– रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सभी बैंको को निर्देश दिया है कि लेन देन में पारदर्शिता रखना जरूरी है। जनता के पैसों का दुरूपयोग या एनबीए में जाने से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। आरबीआई ने भविष्य में किसी प्रकार की घोटालों या गड़बड़ी की संभानाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ सख्त निर्देश दिए हैं। जिनका पालन करना सभी बैंकों को अनिवार्य है।

             
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       रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी बैंकों को भविष्य में आने वाली किसी भी प्रकार वित्तीय अनियमितताओं को ध्यान में रख नया आदेश जारी किया है। भारत सरकार के बैंक ने सख्त निर्देश दिया है कि मनिलांड्रिंग जैसी घटनाओं से बचने के लिए बैंक को आदेश का पालन करना जरूरी है। बैंकों को एनपीए जैसी घटनाक्रम को पुनरावृति से बचने की जरूरत है।

             पीएनबी के वरिष्ठ प्रबंक ललित अग्रवाल ने बताया कि आरबीआई ने आदेश जारी कर कहा है कि अब बैंक से ड्राफ्ट, कैश आर्डर बैंकर्स चैक लेन-देन करने वाले व्यक्ति का भी नाम लिखा जाएगा। अक्सर चैक और ड्राफ्ट लेकर कोई भी व्यक्ति बैंक में खाताधारक के कहने पर रूपया आहरण करने चला आता है। हो सकता है कि उस व्यक्ति का बैंक से कोई संबध ना हो। घोटाला और जालसाजी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई का फैसला उचित है। आरबीआई का मानना है कि इससे भविष्य में किसी भी तरह की जालसाजी पर अंकुश लगाना आसान होगा।

         ललित ने बताया कि रिजर्व बैंक का आदेश 15 सितम्बर 2018 से सिस्टम में प्रभावी हो जाएगा।

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