शिक्षाकर्मी संविलयनःनिम्न से उच्च पद पर 8 वर्ष पूर्ण करने वालों का नाम भी होगा सूची में शामिल…संघ की पहल पर DEO का आदेश जारी

Chief Editor
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कवर्धा।शिक्षाकर्मियों के शिक्षा विभाग में संविलियन के आदेश के बाद इस सिलसिले में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए प्रक्रिया चल रही है ।  लेकिन इस प्रक्रिया में कई तरह की विसंगतियां भी सामने आ रही है ।ऐसा ही एक मामला कबीरधाम जिले में सामने आया है।जिससे यह जाहिर हो रहा है कि 8 वर्ष की सेवा पूरी rolex daytona 40mm mens 116519 leather strap करने वाले ऐसे शिक्षाकर्मियों का नाम सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है जो निम्न पद से उच्च पद में गए हैं  । यह मामला सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ पंचायत नगरी निकाय शिक्षक संघ की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया  । जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को  आदेश जारी किया है कि 1 जुलाई 2018 को 8 साल या उससे अधिक सेवाएं पूर्ण करने वाले सभी शिक्षाकर्मियों का नाम सूची में शामिल किया जाए  ।

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छत्तीसगढ़ पंचायत नगरी निकाय संघ जिला कबीरधाम के अध्यक्ष रमेश कुमार चंद्रवंशी ने  जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा था   । जिसमें उन्होंने जानकारी दी की छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर  से 30 जून को जारी आदेश में स्पष्ट है कि vs rolex day date rolex calibre 2836 2813 228349blrp mens silver tone blue dial राज्य शासन के निर्णय अनुसार एतद्द्वारा शासकीय शालाओं में कार्यरत शिक्षक (  पंचायत नगरी निकाय  ) ,जिनकी सेवाएं 1 जुलाई 2018 को 8 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी हैं, उनकी सेवाओं का 1 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है ।  इस प्रकार  इस आदेश से स्पष्ट है कि संविलियन के लिए शिक्षक पंचायत नगरी निकाय संवर्ग पद पर  8 वर्ष की सेवा होनी चाहिए ।  जिले में निम्न से उच्च पद पर नियुक्त शिक्षक (  पंचायत नगरी निकाय  ) संवर्ग 8 वर्ष की सेवा  पूर्ण कर चुके हैं ।  विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा उनका नाम शामिल नहीं किए जाने की जानकारी संघ  को प्राप्त हुई है ।  यह उचित नहीं है  ।  उन्होंने मांग की थी की 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके निम्न से उच्च पद वाले https://www.rickandmortyvape.com/product/curdo-cbd-%e3%82%a2%e3%83%88%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc-%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%b3-%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc-%e3%83%9c%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9-mod/ शिक्षक (  पंचायत  नगरी निकाय )  संवर्ग का नाम संविलियन सूची में शामिल करने के लिए जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें ।

संघ की ओर से की गई इस पहल के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कवर्धा , बोड़ला, सहसपुर  लोहारा एवं पंडरिया विकासखंड के ब्लॉकशिक्षा अधिकारियों को एक आदेश जारी किया है ।  जिसमें छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 30 जून को जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि 8 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी शिक्षकों का नाम सूची में शामिल किया जाए ।इस सिलसिले में संघ की ओर से प्राप्त पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है किस संघ ने यह बात जानकारी मे लाई  है कि निम्न से उच्च पद में गए शिक्षक पंचायत नगरी निकाय संवर्ग का नाम संविलियन सूची में शामिल नहीं किया गया है।इस पर समुचित कार्रवाई के लिए सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है ।

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