8 वर्ष से कम वाले शिक्षाकर्मियों की चिंताएं समाप्त,हर 6 माह में किये जायेंगे संविलियन आदेश जारी,देखे आर्डर

Shri Mi
2 Min Read

[wds id=”13″]

Join Our WhatsApp Group Join Now

रायपुर।सोमवार को छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर से एक आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के निर्णय अनुसार शासकीय शालाओं में कार्यरत शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय जिनकी सेवाएं 1 जुलाई 2019 को 8 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण होंगी। उनकी सेवाओं का दिनांक 1 जुलाई 2019 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का आदेश जारी किया जाएगा।इसके पश्चात 8 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर संबंधित वर्ष के 1 जनवरी और 1 जुलाई को संविलियन का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। पत्र में आगे कहा गया है कि संविलियन की सेवा शर्तें विभाग द्वारा जारी किए गए सम संख्या का आदेश क्रमांक एफ 12/03/2018/20-दो दिनांक 30.06.2018 में उल्लेख अनुसार होंगी। यह आदेश गौरव द्विवेदी सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार सोमवार को जारी किया गया है।

हमसे facebook पर जुड़े-  www.facebook.com/cgwallweb
twitter- www.twitter.com/cg_wall

मोर्चा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज शिक्षक पँ ननि मोर्चा के प्रांतीय उपसंचालक धर्मेश शर्मा ने DPI जाकर 8 वर्ष से कम वाले शिक्षाकर्मियों की चिंताओं को अधिकारियों के समक्ष रखा जिसे DPI ने गम्भीरता से लेते हुए एक स्पष्ट आदेश जारी किया है जिसम लिखा गया है कि जैसे जैसे 8 वर्ष पूरा होता जाएगा हर 1जनवरी और 1 जुलाई को संविलियन आदेश जारी होते जाएगा।

इस आदेश से 8 वर्ष से कम वालो की यह चिंता समाप्त हुई जिससे वह भयभीत थे कि इसके बाद उनका संविलियन आदेश होगा या नही क्योंकि परसो निकले आदेश में केवल 8 वर्ष हो चुके शिक्षाकर्मियों के संविलियन का जिक्र था।

मोर्चा के प्रांतीय संचालक विरेन्द्र दुबे ने आश्वस्त किया है धीरे धीरे समस्त आदेश और निर्देश प्रसारित किए जाएंगे, जिससे समस्त शंकाओं का समाधान हो जाएगा अतः समस्त शिक्षाकर्मी साथी धैर्य बनाएं रखें। मोर्चा पूरे मामले में नजर बनाए रखा हुआ है।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close