बिलासपुर । शिक्षाकर्मियों के संविलियन की प्रक्रिया में लगातार तेजी आती जा रही है । इस सिलसिले में बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेजकर संविलियन के संबंध में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं । इसमें विशेष रूप से सभी शिक्षाकर्मियों के पिछले 6 साल की सी.आर. और उनकी अचल संपत्ति का ब्यौरा भी तैयार करने कहा गया है । वरिष्ठता के संबंध में भी यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण में आए शिक्षकों की वरिष्ठता स्थानांतरण लेने की तिथि से मानी जाएगी । साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे शिक्षाकर्मियों से विकल्प पत्र भरवाया जाए जो संविलियन नहीं चाहते हैं और संविलियन नहीं चाहने वाले शिक्षकों का नाम वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जाए ।
बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 23 जून को शिक्षा सचिव की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के संदर्भ में यह निर्देश जारी किए जा रहे हैं । जिसके तहत 1 जुलाई 2018 को 8 साल की सेवा पूरी कर चुके पंचायत / नगरी निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन किया जाना है । इसे देखते हुए 30 जून तक जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए । निर्देश में कहा गया है कि पंचायत / नगरी निकाय संवर्ग के शिक्षकों की वर्गवार वरिष्ठता सूची अलग-अलग ई एवं टी संवर्गवार विकास खंड स्तर पर नियुक्ति आदेश दिनांक के क्रम से बनाई जाए । नियुक्ति दिनांक एक है तो जीएडी के निर्देश का पालन करते हुए वरिष्ठता सूची बनाई जाए । समस्त शिक्षकों की सर्विस बुक अपडेट कर ली जाए । माह जुलाई अगस्त का वेतन ई- कोष के माध्यम से निकलेगा अतः उक्त समस्त शिक्षकों के एम्लाई कोड एवं अन्य आवश्यक जानकारी का एन्ट्री डीडीओवार करा ली जाए।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि शिक्षाकर्मी संवर्ग के सभी शिक्षकों के पिछले 6 वर्ष की सीआर और अचल संपत्ति का विवरण भी तैयार किया जाना है । इस वर्ग में ऐसे शिक्षकों से ही विकल्प पत्र भरवाया जाए जो संविलियन नहीं चाहते हैं । ऐसे संविलियन नहीं चाहने वाले शिक्षकों का नाम वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा । निर्देश में कहा गया है कि वरिष्ठता सूची में न्यायालय प्रकरण लंबे समय से अनुपस्थिति एवं विभागीय जांच वाले शिक्षकों के नाम के प्रमुख नाम के सम्मुख उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए । संविदा शिक्षकों को 1 मई 2005 में शिक्षाकर्मी बनाया गया है अतः उनकी वरिष्ठता सूची 2005 की होगी । नियुक्ति क्षेत्र में बाहर से स्थानांतरण में आए शिक्षकों की वरिष्ठता स्थानांतरण लेने की तिथि से मानी जाएगी । इस काम में जरूरत के अनुसार प्राचार्य की सेवाएं भी लेने कहा गया है ।