परिवार पर भारी अंतरजातीय विवाह…एक लाख 20 हजार का जुर्माना…फिर भी समाज से बाहर..मामला पुलिस पाले में

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— बिल्हा विकासखण्ड के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र बसिया निवासी प्रभात साहू ने पुलिस कप्तान आरिफ हुसैन शेख से लिखित शिकायत में समाज के लोगों पर समाजिक बहिष्कार करने का आरोप लगाया है। प्रभात ने मामले में थाना प्रभारी सिरगिट्टी से भी की है। प्रभात ने बताया कि साल जुलाई 2017 में रतनपुर में आयोजित सामुहिक कार्यक्रम में अंतरजातीय विवाह किया है। इसके बाद समाज को हर्जाना भी दिया। बावजूद इसके समाज के पदाधिकारी मानसिक रूप से प्रताड़ित कर समाज से निष्कासन की धमकी दे रहे हैं। साथ ही अश्लील गालियां भी देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

             
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                        पुलिस कप्तान और सिरगिट्टी थाने में लिखित शिकायत कर साहू समाज के ठेकेदारों के खिलाफ प्रभात कुमार साहू पिता पुन्नी लाल साहू ने सख्त कार्रवाई की मांग की है।

               अपने लिखित शिकायत में प्रभात कुमार साहू ने बताया कि जुलाई 2017 में रतनपुर में आयोजित सामुहिक विवाह कार्यक्रम में शादी की है। वह बसिया थाना सिरगिट्टी का मूल निवासी है। पत्नी का नाम पूजा ध्रव पिता तुलाराम गांव बसिया की ही रहने वाली है।

                विवाह के बाद समाज के लोगों ने हमारे परिवार का बहिष्कार किया। अगस्त 2017में एक बैठक के बाद समाज के पदाधिकारी संतोष साहू,केशव साहू ने जुर्माना उस पर एक लाख दस हजार का जुर्माना लगाया। समाज के ठेकेदारों ने कहा कि जुर्माना देने के बाद समाज में शामिल किया जाएगा। प्रभात ने बताया कि समाज के लोगों ने उसके पिता पुन्नी लाल साहू पर भी  दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया।

               समाजिक आदेश का मेरे पिता और मैने पालन किया। कुल 1 लाख 20 हजार रूपए खेत बेचकर जुर्माना पटाया। बावजूद इसके उसके परिवार को समाज के लोग ना केवल प्रताड़ित कर रहे हैं। बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर सबके सामने अपमानित और गाली गलौच करते हुए समाज से बहिष्कृत होना बताते हैं।

        प्रभात कुमार ने बताया कि 20 मई 2018 को नगपुरा में एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने गया। इसी दौरान 50 से अधिक लोगों की मौजूदगी में समाज के पदाधिकारी संतोष और केशव साहू ने अपमान जनक शब्दों के साथ गाली गलौच की। दोनों ने सबके सामने कहा कि उसके परिवार को समाज से बाहर कर दिया गया है। जिसके कारण परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 के तहत कार्रवाई की जाए।

                  पीड़ित प्रभात कुमार साहू ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय और थाना प्रभारी सिरगिट्टी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बताते चलें की पुन्नी लाल साहू बसिया सरपंच रह चुके हैं। इस समय किसी पार्टी के नेता भी हैं।

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