नईदिल्ली।आधार कार्ड अनिवार्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। 38 दिनों तक चली इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला अगली तारीख़ के लिए सुरक्षित रखा है।मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच बेंचों की जजों ने इस मामले में आज आख़िरी सुनवाई की। बता दें कि 17 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण की पांच जजों की संवैधानिक पीठ आने वाले दिनों में तय करेगी कि आधार निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं।
अब इस मामले में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी सरकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं मोबाइल सिम, बैंक खाते से आधार नंबर को जोड़ने जैसी तमाम आदेश को ये फ़ैसला प्रभावित करेगा।