जिला सहकारी बैंक संचालक रजवाड़े की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

Chief Editor
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 बिलासपुर ।  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जिला सहकारी बैंक संचालक मुन्ना राम रजवाड़े की याचिका  खारिज कर दी है। मालूम हो कि ट्रिब्यूनल  कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक अभिषेक तिवारी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी  । कोर्ट ने अभिषेक तिवारी को ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ स्टे दिया था इसके बाद अभिषेक तिवारी ने कोर्ट के आदेश पर जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक में दोबारा सीईओ का पदभार ग्रहण किया  । अभिषेक तिवारी को दिए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच स्टे के खिलाफ जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के संचालक मुन्ना लाल राजवाड़े ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर कर अभिषेक तिवारी के स्टे को हटाने की मांग की । साथ ही कहा कि कोर्ट आदेश दें कि अभिषेक तिवारी को जिला सहकारी बैंक से हटाया जाए  ।आज हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मुन्ना लाल राजवाड़े की याचिका को अस्वीकारर  कर दिया है । डबल बेंच में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राधाकृष्णन और न्यायाधीश शरद गुप्ता शामिल है ।
 यह जानकारी अभिषेक तिवारी के वकील जीतेन्द्र श्रीवास्तव ने दी ।
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