व्याख्याता पंचायत को हर महीने कैसे हो रहा 10 हजार रुपए का नुकसान..?कमलेश्वर ने की विसंगति दूर करने की माँग

Chief Editor
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रायपुर ।छत्तीसगढ़ व्याख्याता पंचायत संघ के प्रांताध्यक्ष कमलेश्वर सिंह ने मांग की है कि    समयमान/क्रमोन्नत वेतनमान के आधार पर वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जाये। उन्होने कहा कि   शिक्षा कर्मियो को समयमान/क्रमोन्नत वेतनमान के आधार पर वेतन पुनरीक्षण का लाभ नही मिलने से प्रत्येक माह 10हजार रूपये का आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है ।

कमलेश्वर सिंह ने कहा कि पदोन्नति एक सतत प्रक्रिया है जो सीमित पद की रिक्तियों के आधार पर निर्धारित अहर्ता प्राप्त शिक्षा कर्मियो को पदोन्नति दी जाती है  ।जबकि पदोन्नति हेतु प्राप्त निर्धारित अहर्ता प्राप्त समस्त शिक्षक (पं/ननि)सवर्ग को बिना विषय बन्धन के समयमान /क्रमोन्नत वेतन दिया जा सकता है तथा समयमान /क्रमोन्नत वेतनमान में प्राप्त कर रहे विद्यमान मूल वेतन का नियमानुसार 1.86 से गुणा कर प्राप्त राशि में उस पद का वेतन बैंड + ग्रेड पे जोड़कर वेतन मूल वेतन निर्धारित किया जाता है ।उस अवधि में प्रदान किए जा रहे  महँगाई भत्ता सहित वेतन जारी करने से बिना पदोन्नति के प्रतिमाह वेतन में 10हजार रूपये की वृद्धि होगी ।उन्होने कहा कि पदोन्नति कुल स्वीकृत पद के 50%पद पर होगी जबकि 07/10 वर्ष में  समयमान /क्रमोन्नत वेतनमान 100% शिक्षा कर्मियो को लाभ मिलेगा ।

             
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छ.ग.व्यख्याता(पं)संघ के प्रान्ताध्यक्ष एवम् एकता मंच के संचालक कमलेश्वर सिंह ने पदोन्नति के लिए ऐड़ी -चोटी लगाने वाले संगठनो को आड़े हाथो लेते हुए कहा कि 2013 से ही यदि अब तक समयमान/क्रमोन्नत वेतनमान के आधार पर वेतन पुनरीक्षण की मांग को पुख्ता तरीके से रखते तो आज तक आदेश जारी हो जाता  । परन्तु  ऐन केन प्रकारेण नियम विरुद्ध अधिक से अधिक पदोन्नति दिलाने में ज्यादा रूचि लिए ।  जिसके कारण कई पदोन्नत कर्मियो की पदोन्नति रद्द हो रही है ।
  कमलेश्वर सिंह ने हाई पावर कमेटी को तथ्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए  लिखित में मांग की है कि सविलियन एवम् सातवां वेतनमान के आदेश जारी करने से पूर्व वेतन विसंगति को दूर करने के आदेश प्रसारित करें ।श्री सिंह ने राज्य शासन को समयमान /क्रमोन्नत वेतनमान के आधार पर नियमानुसार वेतन निर्धारण कर तालिका(रेडिनेकर)बनाकर सौपा है तथा मांग की है कि तालिका के अनुसार वेतन बैंड एवम् ग्रेड पे में प्रथम नियुक्ति तिथि से 7/10 वर्ष की पूर्ण तिथि से भूतलक्षी प्रभाव (पिछली तिथि)से वेतन निर्धारण कर प्रत्येक वर्ष मूल वेतन का 3%वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए दिनांक 1.5.2013 से आर्थिक लाभ दिया जाये ।
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