रायपुर।राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिलों के जिला दण्डाधिकारियों को एक अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 तक (तीन माह की अवधि में) आवश्यक होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा तीन के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयो करने के लिए अधिकृत किया है। गृह विभाग द्वारा इस आशय की अधिसूचना मंत्रालय से जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना साम्प्रदायिक सौहार्द्र और लोक व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने और लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सक्रिय हैं या उनके सक्रिय होने की संभावना है। इसलिए जिला दण्डाधिकारी रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुन्द, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर को स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में यह समाधान होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (1980 का सं. 65) की धारा-3 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एक अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 की अवधि में कर सकेंगे। यह अधिसूचना पिछले महीने की 20 तारीख को जारी की गई है।