हाईकोर्ट ने कलेक्टर आदेश को किया निरस्त….कहा..आमजन के लिए खोला जाए अचानकमार का बंद रास्ता

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—हाईकोर्ट बिलासपुर ने आज एक सुनवाई के अंतिम फैसले में अचानकमार टाईगर रिजर्व के आम रास्ता को खोलने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने बंद अचानकमार करने के कलेक्टर बिलासपुर के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला जनता कांग्रेस नेता धर्मजीत सिंह और मणिशंकर पान्डेय की जनहित याचिका पर किया है।

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                     मालूम हो कि वन प्रबंधन के निर्देश पर कलेक्टर बिलासपुर ने करीब साल पहले अचानकमार टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले आम रास्ता को बद कर दिया था। प्रशासन का मानना था कि अचानकमार टाईगर रिजर्व है। वाहनों और आमलोगों के आवागमन से जीव और खासतौर टाइगर समेत अन्य वन्य प्राणियों को नुकसान है। राहगीरों को भी खतरा है। कलेक्टर बिलासपुर के आदेश के बाद अचानकमार टाइगर रिजर्व के रास्ते को बद कर दिया गया।

                        मामले में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष जनता कांग्रेस नेता धर्मजीत सिंह और प्रवक्ता मणिशंकर पाण्डेय ने हाईकोर्ट में नहित याचिका पेश कर रास्ता खोलने की माग की। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि अचानकमार में टाइगर है या नहीं वन प्रबंधन भी स्पष्ट नहीं है। याचिका पर सुनवाई करते हुए 7 मार्च 2018 को आदेश पारित करते हुऐ कलेक्टर बिलासपुर के आदेश को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आम जन के आवाजाही के लिए खोला जाए। याचिका पर सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल के न्यायालय मे हुई ।

                                मामले की पैरवी अधिवक्ता सतीशचन्द्र वर्मा ने की है।

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