अजीत जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत…विपक्ष में बेचैनी..कोर्ट ने शासन को दिया नई कमेटी बनाने का निर्देश

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर– जाति मामले में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश टी. भास्करन ने जोगी की जाति मामले में राज्य शासन को दुबारा हाईपावर कमेटी गठन कर जांच का आदेश दिया है। मालूम हो कि अजीत जोगी ने याचिका दायर कर हाईपावर कमेटी के गठन और पदाधिकारी पर एतराज किया था। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए जाति मामले में विधि सम्मत नई हाईपावर कमेटी बनाने का आदेश शासन को दिया है।मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नई हाईपावर कमेटी का गठन कर जोगी की जाति को दुबारा जांचने का आदेश दिया है। सुबह करीब ग्यारह बजे जज ने अजीत जोगी की जाति पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अजीत जोगी की जाति मामले में दायर याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। शासन को निर्देश दिया जाता है कि नई हाईपावर कमेटी का गठन करे। जांच के बाद मामले को कोर्ट के सामने पेश करे।

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मालूम हो कि अजीत जोगी ने आदिवासी ना माने जाने को लेकर राज्य सरकार की हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में याचिका दायर कर हाईपावर कमेटी के गठन और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। याचिक को हाईकोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है।बताते चलें कि राज्य सरकार ने आईएएस रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था।




जोगी ने कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती याचिका पेश की। इसके पहले जोगी की जाति मामले में याचिकाकर्ता संतकुमार नेताम और अनुसूचित जनजाति आयोग और आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय को कोर्ट ने सुना।अजीत जोगी ने हाईपावर कमेटी के गठन और रिपोर्ट की तकनिकी पहलुओ पर चुनौती पेश कर कमेटी चेयरमैन पर संगीन आरोप लगाये थे। बहरहाल अजीत जोगी के पक्ष में हाईकोर्ट के फैसले से विरोधियों में सन्नाटा पसर गया है।

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