राजनांदगांव।जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में काम कर रहे अप्रशिक्षित शिक्षा कर्मियों के वेतन से अब कटौती नहीं होगी। इस संबंध में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पिछले नवंबर महीने में कटौती पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। इस आदेश का पालन करते हुए वेतन में कटौती नहीं करने के लिए जिला पंचायत राजनांदगांव ने सभी जनपद पंचायतों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को एक आदेश भेजा है।जैसा कि मालूम है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कार्य़रत अप्रशिक्षित शिक्षा कर्मियों के वेतन से हर माह कटौती की जा रही थी।जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए पिछले 3 नवंबर को वेतन कटौती पर रोक लगा दी है और वेतन में कटौती नहीं किए जाने का आदेश दिया है।हाईकोर्ट के इस आदेश के परिपालन में राजनांदगांव जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिले के सभी जनपद पंचायत सीईओ और सभी बीईओ को एक आदेश भेजा है।जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है इस आदेश के परिपालन में अप्रशिक्षित शिक्षक (पंचायत) के वेतन से कटौती न की जाए। जिला पंचायत सीईओ के आदेश में समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने कहा गया है।इस आदेश की प्रति संचालक पंचायत, जिला कलेक्टर राजनांदगांव और जिला शिक्षा अधिकारी को भी भेजी गई है।