सिटी सेन्टर सीमांकन निरस्त की मांग…लोकसुराज में आवेदन…नोडल ने कहा..आवेदन राजस्व विभाग को भेजेंगे

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—लोकसुराज अभियान का पहला चरण खत्म हो गया है। आवेदनों को कम्प्यूटर में दर्ज किया जा रहा है। दर्ज आवेदनों को संबधित विभाग तक निराकरण के लिए भेजा जा रहा है। बिलासपुर नगर निगम में चारो जोन में कुल पांच जगह आवेदन जमा करने के लिए सेन्टर बनाया गया। तीन दिवसीय अभियान में बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र से कुल 2991 अावेदन आवेदन आए। इनमें शिकायत के 267 और मांग के2724 आवेदन मिले।

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                           नगर निगम के देवकीनंदन औषधालय सेन्टर में शिकायत और मांग को लेकर आवेदन जमा किये। विनय सलूजा ने अपने आवेदन में सिटी सेन्टर भूमि सीमांकन को निरस्त करने की मांग की है।

                       विनय सलूजा ने देवकीनन्दन ओषधालय पहुंचकर सिटी सेन्टर जमीन सीमांंकन रद्द करने के लिए दो आवेदन किये हैं। विनय सलूजा ने बताया कि चूंकि कोर्ट में नगर निगम ने स्वीकार कर लिया है कि सिटी सेन्टर का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। स्पष्ट हो चुका है कि सिटी सेन्टर डायरेक्टर ने निर्माण के दौरान टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग के निर्देशों का पालन नहीं किया है। कोर्ट में निगम ने लिखित में बताया है कि सिटी सेन्टर का निर्माण शासकीय जमीन पर किया गया है। निर्माण के दौरान सिटी सेन्टर संचालकों ने गलत सीमांकन रिपोर्ट पेश कर शासन को अंधेरे में रखा। जबकि काम्पलेक्स तक पहुंचने के लिए सड़क की चौड़ाई मानक से बहुत कम है। सिटी सेन्टर का निर्माण निगम निर्देश के बाद भी नियमों को ताक पर रख अधिक क्षेत्र में किया गया है।

             सलूजा के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश पर सचिव ने सिटी सेन्टर निर्माण को अवैध बताया है। साथ ही सीमांकन के बाद निगम को अपनी जमीन पर अधिकार का निर्देश दिया है। अतिक्रमित जमीन से सिटी सेन्टर को हटाने को कहा है। 

                                सलूजा ने बताया कि सिटी सेन्टर संचालक ने फर्जी सीमांकन पेश कर टाउन कन्ट्री प्लानिंग से निर्माण की अनुमति ली है। इसलिए निगम प्रशासन सीमांकन को निरस्त कर नए सिरे से सीमांकन कराये।

विभाग तक पहुंचाएंगे आवेदन

             जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी और लोक सुराज अभियान के नोडल अधिकारी फरिहा आलम सिद्धिकी ने बताया कि सभी आवेदनों की इन्ट्री की जा रही है। आवेदनों को संबधित विभाग तक भेजा जा रहा है। सिटी सेन्टर का नामांकन निरस्त करने का आवेदन आया है। एक नहीं बल्कि दो आवेदन मिले हैं। हम दोनों आवेदनों को राजस्व प्रशासन तक पहुंचा देंगे। सीमांकन निरस्त करने या नहीं करने का काम राजस्व प्रशासन का है। सिटी सेन्टर सीमांकन निरस्त करने या नहीं करने का निर्णय राजस्व प्रशासन को लेना है।

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