नईदिल्ली।आधार कार्ड को सरकार ने लगभग सभी जरूरी कामों में धीरे धीरे अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में सरकार ने आधार से बैंक अकाउंट को लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाया था। इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया था। इससे पहले आधार और बैंक खाते को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 थी। अब नई तारीख को भी हटा दिया गया है। अब बैंक अकाउंट और आधार को लिंक करने की कोई आखिरी तारीख नहीं है। अाखिरी तारीख क्या होगी इसके बारे में सरकार की तरफ से बाद में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आधार से दूसरी चीजों जैसे पैन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि को लिकं करने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आपको बता दें कि 8 दिसंबर को सरकार ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया है। पैन कार्ड को आधार से लिंक किए बिना अगले साल टैक्स जमा नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस साल भी जिन लोगों के आधार-पैन लिंक नहीं थे उन्हें भी टैक्स जमा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस फैसले से लोगों को राहत मिली है। दरअसल पैन को आधार से लिकं करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अगर पैन और आधार में दी गई डिटेल्स में कुछ भी अंतर है तो दोनों को लिंक नहीं किया जा सकता है। पहले दोनों में डिटेल्स एक जैसी करानी होंगी उसके बाद ही दोनों को लिंक किया जा सकता है।