बिलासपुर—झीरम न्यायिक आयोग में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सीआरपीएफ 80वीं बटालियन के तत्कालीन कमाडेंट पी.एस. गैब्रियाल का प्रतिपरिक्ष्ण होना था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण गैब्रियाल क्रॉस एग्जामिनेशन का सामना नहीं किया। कांग्रेस अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व आवेदन पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने विचार करते हुए राज्य सरकार को जरूरी दिशा निर्देश दिया है।
सुदीप श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि सीआरपीएफ आईजी और डीआईजी समेत इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी स्टेट प्रमुख और केन्द्रीय गृह मंत्रालय के एंटी नक्सल विंग हेड के प्रतिपरीक्षण के लिए आवेदलन दाखिल किया गया है। आवेदन पर आयोग ने राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अप्रैल मई और जून 2013 में नक्सली आपरेशन सम्बन्धी तमाम जानकारी देने को कहा है। अनुमति और नाम मिलने के बाद अधिकारियों का प्रतिपरीक्षण होगा। फिलहाल मामले में अगली सुनवाई 24 नवम्बर को होगी।