शिक्षा कर्मियों के तबादले को लेकर पंचायत विभाग ने जारी किया नया आदेश,हलचल शुरू

BHASKAR MISHRA
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jila panchayatबिलासपुर/रायपुर—छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर व्यवस्था बनाने और शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षक भेजने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के हिसाब से जिन स्कूलों में शिक्षक पंचायत की संख्या स्वीकृत पद से अधिक है, उन्हे शिक्षक विहीन स्कूलों में भेजने कहा गया है। प्रदेश के दूसरे जिलों के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन कम से कम बिलासपुर जिले में जिला पंचायत ने अपना यह काम पूरा कर लिया है। बिलासपुर जिले में शिक्षक पंचायतों के तबादले का आदेश जारी कर दिया गया है।

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                           ऐसी स्थिति में विभाग के नए आदेश के बाद अब बिलासपुर जिला पंचायत की ओर से जारी तबादला सूची का क्या होगा यह सवाल शिक्षाकर्मियों के बीच घुमड़ने लगा है।खासकर तबादला सूची बनाने के लेकर जिस तरह से बड़े पैमाने पर लेन-देन की चर्चा आम रही है, उसके मद्देनजर नए आदेश के बाद नए सिरे से हलचल शुरू हो गई है। विभाग का यह आदेश तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

                                          छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से 26 अगस्त की तारीख पर जारी आदेश में कहा गया है कि  शिक्षक पंचायत के मामले से संबंधित जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन से सीईओ जिला पंचायत से आदेश जारी होंगे। सहायक शिक्षक पंचायत के मामले में एक ही विकासखंड के अंदर पदस्थापना की कार्यवाही किया जाना है। संबंधित जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन से सीईओ जनपद पंचायत से आदेश जारी किए जाएंगे। यदि जिले के अंदर ही एक जनपद पंचायत से दूसरे जनपद पंचायत में सहायक शिक्षक की पदस्थापना की कार्यवाही किया जाना है तो छग पंचायत सेवा नियम 1999 के नियम 27 के अनुसार दोनो जनपद पंचायत की सहमति सर संबंधित जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदनसे सीईओ जिला पंचायत द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। यह आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश से जारी किया गया है और शनिवार शाम से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

                                                                       इधर बिलासपुर में नया आदेश आने के बाद शिक्षकों में हड़कम्प है। क्योंकि दो दिन पहले ही जिला पंचायत से सभी 507 शिक्षकों को अतिशेष प्रक्रिया के तहत इधर से ऊधर किया गया है। नया आदेश मिलने के बाद अब पुराने आदेश को लेकर कानाफूंसी और असमंजस की स्थिति बन गयी है। लोगों में चर्चा का विषय है कि नया आदेश के बाद अब जिला प्रशासन क्या कुछ निर्णय लेता है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग लिस्ट निकलने के बाद पुराने स्कूल से बोरिया बिस्तर बांध लिया है। यदि आदेश के अनुसार निर्णय लिया गया तो सब कुछ नए सिरे से होना तय है।

शासन के निर्देश का होगा पालन

                 शासन के नए आदेश की जानकारी आ गयी है। निर्देशों का पालन किया जाएगा। पहले भी शासन के निर्देशानुसार अतिशेष शिक्षकों की स्थानांतरण सूची को जारी किया गया है। सूची को जनपद पंचायत के रिपोर्ट पर ही तैयार किया गया है। जनपद पंचायत की तरफ से ही सूची मिली है। जिला पंचायत से इसका प्रकाशन किया गया है। सब कुछ शासन के निर्देशों के अनुसार। नया आदेश क्या है संज्ञान में लेकर नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

                                                             फारिहा आलम सिद्धीकी…मुख्य कार्यपालन अधिकारी…जिला पंचायत बिलासपुर

जिला पंचायत से अतिशेष की सूची विसंगति के साथ प्रकाशित किया गया है। मंत्रालय से जारी आदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि सूची का प्रकाशन जनपद पंचायत से ही किया जाए। यद्यपि सूची जनपद पंचायत स्तर पर ही बनायी गयी है। जिला पंचायत से जारी किया गया है। सूची जारी होने से पहले कई प्रकार की बातें सामने आयी थीं। आदेश के बाद अब जिला पंचायत को सूची जारी करने का अधिकारी नहीं रह गया है। हमारी मांग है कि सूची का प्रकाशन नए सिरे से जनपद पंचायत स्तर पर किया जाए। पुराने शिक्षाकर्मियों को अतिशेष बनाकर स्थानांतरित किया गया है। यह सरासर गलत है। सामान्य नए शिक्षकों को अतिशेष ना बनाकर उन्हें अतिशेष की सूची में डाल दिया गया है। अब ऐसा नहीं होगा..नया आदेश के बाद

                                                         संजय शर्मा…प्रदेश शिक्षाकर्मी संघ अध्यक्ष

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