सूप्रीम कोर्ट ने कहा-मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट को ही आधार माने

Shri Mi
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supreme courtनईदिल्ली।उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए केवल राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षानीट को ही आधार माना जाए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने कल राज्य सरकार को नीट की योग्यता सूची के आधार पर एमबीबीएसऔर बीडीएससीटों के लिए दाखिले की काउंसलिंग शुरू करने और 4 सितंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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