नईदिल्ली।उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए केवल राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा–नीट को ही आधार माना जाए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने कल राज्य सरकार को नीट की योग्यता सूची के आधार पर एम. बी. बी. एस. और बी. डी. एस. सीटों के लिए दाखिले की काउंसलिंग शुरू करने और 4 सितंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
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