रायपुर।लोक अदालत लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने का माध्यम है। विवादों को आपसी समझौते से सुलझाने का वैकल्पिक मंच है। हर दो माह वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। पूरे देश में एक साथ एक ही दिन नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह नेशनल लोक अदालत आगामी 9 सितम्बर 2017 को आयोजित किया जाएगा। इस लोक अदालत में प्रकरण निपटाने के लिए संबंधित न्यायालय में जहां प्रकरण लंबित है अथवा विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। विवादपूर्ण सुनवाई के प्रकरण भी बिना न्याय शुल्क के तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार लोक अदालत में आपसी सहमति पर प्रकरणों का निराकरण होता है। जिला एवं तहसील न्यायालयों में प्रत्येक माह एक लोक अदालत पूर्व निर्धारित रहती है। लोक अदालत में सिविल मामले, राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम न्यायालय से संबंधित मामले एवं अन्य लंबित मामलों का निराकरण किया जाता है।
जो विवाद अभी तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उन प्रकरणों को प्री लिटिगेशन प्रकरण तैयार करवाकर निराकरण किया जा सकता है। लोक अदालतों में एक ही दिन मामले का अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है। लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों के संबंध में किसी भी प्रकार की अपील नहीं होती। साथ ही लोक अदालत के फैसलों से किसी पक्षकार की हार नहीं होती। उनके मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अर्थात् आपसी समझौते पर आधारित न्याय व्यवस्था है।
लोक अदालत में दोनों पक्ष आपसी सहमति से मामले का निराकरण करते हैं, इससे पक्षकारों के समय,ं धन और श्रम की बचत होती है। लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में न्याय शुल्क की छूट दी जाती है। यदि यह शुल्क पूर्व में ही अदा की जा चुकी है तो संबंधित को शुल्क की वापसी होती है। लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों के आदेश या अवार्ड की सत्य प्रतिलिपियां पक्षकारों को तुरंत प्रदान की जाती है।
लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला न्यायालय परिसर स्थित लोक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। इस कार्यालय का दूरभाष क्रमांक 0771-2425944 तथा 2420077 है।