बिलासपुर— तारबाहर पुलिस ने शेष परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का मामला दर्ज किया है। शेष परिवार पर कूट रचना कर दूसरे की जमीन को अपना बताकर बेचने का आरोप है। प्रार्थी की शिकायत पर तारबाहर पुलिस कभी भी सरस्वती बाई शेष, बंसत राव शेष , शरद चन्द्र शेष और चन्द्र शेखर शेष को गिरफ्तार कर सकती है। इनमें सरस्वती बाई शेष और बंसत राव शेष की मौत हो चुकी है।
शहर के प्रतिष्ठित मालगुजार शेष परिवार के चार सदस्यों ने व्यवसायी संजय गुप्ता से धोखाधड़ी की है। शेष परिवार के दो सदस्यों को पुलिस कभी भी गिरफ्तार सकती है। व्यवसायी संजय गुप्ता की शिकायत पर तारबाहर पुलिस ने शेष परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ फर्जी तरीके से जमीन खरीद फरोख्त किए पर एफआईआर दर्ज की है। इनमें से दो सदस्यों की मौत हो चुकी है। चारों सदस्यों ने कूट रचना कर तारबाहर क्षेत्र की एक जमीन को अपना बताया। इसके बाद व्यवसायी संजय गुप्ता को 15 लाख में बेच दी।
तारबाहर थाना प्रभारी बीएल निषाद ने बताया कि संजय कुमार गुप्ता कश्यप कॉलोनी में रहता है। उसने शिकायत है कि शहर के मालगुजार शेष परिवार ने एक खाली जमीन को अपना बताकर रजिस्ट्री की। शेष परिवार के सदस्य 15 लाख रुपये लेने के बाद भी जमीन नही दे रहे हैं। संजय गुप्ता के अनुसार 2008 में चन्द्रशेखर शेष पिता पुरूषोत्म शेष ने फौवारा चौक से सिरगिट्टी मार्ग पर एक जमीन दिखाया। उन्होने बताया कि 84 डिसमिल बेचना चाहते हैं।रूपयों की आवश्यकता है इसलिए 40 लाख की जमीन 15 लाख में बेचेंगे। चन्द्रशेखर ने बताया कि जमीन का खसरा नम्बर 806 / 3 है।
निषाद ने बताया कि आरोपियों ने कूट रचना और पटवारी से मिलकर जमीन का खसरा नम्बर, निकला। चारो ने मुख्तियार नामा चन्द्रशेखर शेष के नाम तैयार किया। 3 फरवरी 2011 को जमीन का सौदा किया। संजय गुप्ता ने यूको बैंक के 3 चेक और 12 हजार नगद दिए। 4 फरवरी को जमीन की रजिस्ट्री हुई।
इस दौरान संजय गुप्ता को शेष परिवार की सरस्वती बाई, बंसत राव शेष,चन्द्र शेखर शेष ने कपड़ा व्यवसायी से कहा कि यदि जमीन में कोई परेशानी हुई तो दूसरी जमीन देंगे। जबकि दूसरी जमीन का भी दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। रजिस्ट्री के बाद जमीन पर कब्जा पाने संजय गुप्ता शेष परिवार का चक्कर काटने लगा। शेष परिवार कब्जा देने में टाल मटौल करने लगा।
टालमटोल से परेशान होकर संजय ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट ने जमीन का दावेदार किसी दूसरे को बताया। मामला खारिज होने के बाद संजय गुप्ता ने हाईकोर्ट में परिवाद दायर किया। हाईकोर्ट ने शेष परिवार को कब्जा दिलाने कहा। बावजूद इसके कब्जा नही दिलाया गया।
लम्बी सुनवाई के दौरान शेष परिवार के दो सदस्य सरस्वती बाई और बंसत राव शेष की मौत हो गयी। शरदचन्द्र शेष इस समय 76 साल के है। जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि शेष परिवार के चारों सदस्यों ने संजय गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी की है। चारों आरोपियों के खिलाफ 420,467,468,471, 120बी और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। निषाद ने बताया कि मामले में जल्द ही जीवित दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी होगी।