बिलासपुर– हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान निगम अधिकारियों को फटाकारते कहा कि यहीं से सभी लोग जाएंगे जेल। सीजे डीविजन ने मामले में मंगलवार को सुनवाई करने के साथ और निगम अधिकारियों को दस्तावेज पेश करने को कहा है।
एक्स डिफेन्स एसोसिएशन की एक पुरानी याचिका पर आज हाईकोर्ट के सीजे डीविजन में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शहर की खस्ताहाल सड़कों और निगम की टेन्डर प्रक्रिया मामले में सुनवाई की। मालूम हो कि एक्स डिफेन्स एसोसिएशन की एक याचिका शहर की खस्ताहाल को लेकर दायर की गयी है। मामले में हाईकोर्ट से निगम ने कहा था कि नवम्बर 2016 तक सड़कों के लिए टेन्डर मंगाया जाएगा। जून जुलाई तक शहर की सभी सड़कों को दुरूस्त कर लिया जाएगा।
नवम्बर में टेन्डर मंगाया गया। टेन्डर प्रक्रिया के दौरान एक ठेकेदार के टेन्डर आवेदन को शर्त पूरा नहीं होने पर निगम प्रशासन ने निरस्त कर दिया। ठेकेदार ने निगम की कार्रवाई को हाईकोर्ट के सामने पेश किया। ठेकेदार ने बताया कि उसके आवेदन को सोची समझी रणनीति के तहत अमान्य किया गया है। ठेकेदार ने बताया कि आवेदन को किसी व्यक्ति विशेष या ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझ कर निरस्त किया है। टेन्डर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गयी है।
एक्स डिफेन्स एसोसिएशन और ठेकेदार के रिट पर आज सीजे डिवीजन में सुनवाई हुई। सीजे डिवीजन ने निगम आयुक्त से जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या जून तक शहर की सड़कें ठीक हो जाएंगी। कोर्ट ने ठेकेदार के टेन्डर आवेदन को निरस्त किये जाने का कारण भी पूछा। निगम अधिकारी ने बताया कि सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत दिए गए शर्तों के अनुसार बनाया जाएगा। शर्तों को पूरा नहीं किए जाने के चलते ठेकेदार के आवेदन को निरस्त किया गया है।
हाईकोर्ट ने निगम आयुक्त से कहा कि क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना की शर्तों को लागू किया जा सकता है। टेण्डर की प्रक्रिया और शर्ते क्या है..सर्कुलर की प्रति सामने रखें। इसके पहले प्रक्रिया का पालन किस तरह से किया जाता रहा है। सबकी जानकारी मंगलवार को कोर्ट में पेश करें। सवाल का जवाब सही मिलने पर हाईकोर्ट ने निगम अधिकारियों को जमकर फटकारा। हाईकोर्ट ने कहा कि यहीं से सभी को जेल जाना होगा।