बिलासपुर…हाईकोर्ट ने तखतपुर नगर पालिक परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। मामले में 16 मई को सुरेन्द्र कौर मक्कड़ को जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अदालत ने उपस्थित होने को कहा है।
हाईकोर्ट बिलासपुर ने गुरूवार को आदेश नहीं माने जाने पर तखतपुर नगर पालिक परिषद सुरेन्द्र कौर मक्कड़़ को अवमानना नोटिस थमाया है। मालूम हो कि प्रदेश सरकार ने फरवरी में तखतपुर नगर पालिक परिषद के सीएमओ उमेश शुक्ला की प्रतिनियुक्ति को खत्म कर मूल विभाग सीएसआईडीसी में लौटने का आदेश दिया। सरकार के आदेश के बाद सीएमओ उमेश शुक्ला ने हाईकोर्ट में फरवरी में याचिका दायर की।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रशांत मिश्रा के कोर्ट ने उमेश शुक्ला को स्टे दे दिया। लेकिन तखतपुर नगर पालिक परिषद की अध्यक्ष सुरेन्द्र कौर मक्कड़ ने उमेश शुक्ला को काम लेने से इंकार कर दिया। यह जानते हुए भी कि मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उमेश को स्टे भी मिल गया है।
आदेश नहीं माने जाने के बाद उमेश यादव ने सुरेन्द्र कौर मक्कड़ के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमाना का केस दायर किया। जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अदालत ने आदेश पर अमल नहीं होने पर तखतपुर नगर पालिक परिषद सुरेन्द्र कौर मक्कड़ के खिलाफ अवमानना का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने सुरेन्द्र कौर मक्कड़ को 16 मई को जवाब देने कोर्ट बुलाया है।