बंद उद्योगों को फिर शुरू करने पर भी स्टाम्प फीस में छूट

Shri Mi
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cg_mapरायपुर।राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये कई सुविधाएं दे रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहन के लिए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी इकाई की स्थापाना के लिए आवंटित भूमि से संबंधित दस्तावेज के पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान की गई है। स्टाम्प शुल्क में यह छूट इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति 2014-19 के तहत राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी इकाई की स्थापना के तहत दी जा रही है। इसी प्रकार बंद बीमार उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत किसी भी बीमार एवं बंद उद्योग के पुर्नसंचालन के लिए क्रय की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है। यह स्टाम्प छूट मिलने से कई बंद उद्योगों के दोबारा शुरु होने में मदद मिलेगी।

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                        महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से राज्य शासन महिलाओं के पक्ष में निष्पादित अचल संपत्ति के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क की दर में छूट प्रदान की है। वर्तमान में महिलाओँ के पक्ष में निष्पादित अंतरित विलेखों पर 1 प्रतिशत की छूट प्रभावशील है। उक्त छूट के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह जनवरी 2017 तक मुद्रांक शुल्क से 30.75 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गई है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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