बिलासपुर।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर नियंत्रण हेतु जरूरी दिशा निर्देश जारी कर सभी संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को परिपालन सुनिष्चित किये जाने का निर्देश दिया है।जिसके तहत अतिसंवेदनशील क्षेत्रों अस्पताल,शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, वृद्धाश्रमों आदि से कम से कम 100 मीटर दूरी तक पटाखे नहीं फोड़े जायेंगे। इसी तरह इन संस्थाओं से 100 मीटर की दूरी तक प्रेशर हार्न या म्यूजिकल हार्न या अन्य किसी भी प्रकार के साऊण्ड सिस्टम का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा और ये सायलेंस जोन होगा।इसमे जिला दण्डाधिकारी या अन्य सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बगैर लाऊड स्पीकर या माईक सेट का उपयोग प्रतिबंधित है।
इस दिशा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्र लाऊड स्पीकर, माईक सेट, ड्रम, टॉम-टॉम या ट्रमपैट बजाने अथवा ध्वनि उत्पन्न करने वाले अन्य किसी भी यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। लाऊड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर करने की दषा में निर्धारित मानकों का परिपालन करना अनिवार्य है।