स्वीफ्ट में 35 लाख के साथ 5 किलो चांदी

BHASKAR MISHRA
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IMG-20170205-WA0740 IMG-20170205-WA0742बिलासपुर— तखतपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को कब्जे में लिया है। चेकिंग के दौरान तखतपुर पुलिस को वाहन से  35 लाख रूपए नगद और पांच किलो चांदी मिला है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 105 दर्ज कर पूछताछ के लिए आयकर विभाग के हवाले किया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस विवेचना चल रही थी।

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                     तखतपुर पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान संदिग्ध सफेद रंग के स्वीफ्ट डीजायर को कब्जे में लिया। कार में जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को दो हजार और पांच सौ के नई करेंसी में 35 लाख रूपए बरामद किया है। छानबीन के दौरान पांच किलो चांदी भी बरामद किया गया है। स्वीफ्ट डिजायर का नम्बर एमएच 34 AA-6854 है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्वीफ्ट में बैठे व्यक्ति का नाम सिद्धानंत माने उम्र 43 साल पिता स्वीकृति माने है।

            पुलिस पूछताछ के दौरान सिद्धान्त माने ने बताया कि वह तमिलनाडू के सेलमपाल पट्टी का रहने वाला है। व्यापारिक काम से तखतपुर आया था। मैने तखतपुर से ही चांदी की खरीदी की है। सभी रूपए उसके हैं। व्यापारियों ने लेन देन में दिया है। पुलिस ने जब सिद्धान्त से दस्तावेज की मांग की तो वह गुमराह करने लगा। बावजूद इसके उसने पुलिस के सामने किसी प्रकार की जानकारी या दस्तावेज पेश नहीं पेश कर पाया।

IMG-20170205-WA0741इन्कम टैक्स कर रही है जांच

                बिलासपुर ग्रामीण एडिश्नल एसपी अर्चना झा ने बताया कि रूटीन चेकिंग के दौरान स्वीफ्ट डिजायर को पकड़ा गया है। उन्होने पूर्व में किसी प्रकार की सूचना होने पर कुछ नहीं बताया। अर्चना झा ने बताया कि सिद्धान्त माने खुद को तमिलनाडू सेलमपल्ली पाली का व्यवसायी बताया है। सिद्धान्त ने पुलिस को बताया है कि उसने 35 लाख रूपए और पांच किलो चांदी तखतपुर के व्यापारी से ही लिया है। लेकिन उसने व्यापारी का नाम अभी तक नहीं बताया है। पुलिस के सामने दस्तावेज भी पेश नहीं किया है।

                       अर्चना झा ने सीजी वाल को बताया कि मामले में आयकर विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। सिद्धान्त से पूछताछ की जा रही है। आयकर की टीम को भी वह फिलहाल गुमराह कर रहा है। आयकर अधिकारियों की रिपोर्ट और जांच के बाद मामला सामने आ जाएगा कि सिद्धान्त झूठ बोल रहा है। या फिर तखतपुर के किसी व्यापारी के रूपयों को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहा है। पूरी जानकारी होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

                 फिलहाल सिद्धान्त माने पर भारतीय दण्डसंहिता की धारा 102 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। विवेचना भी जारी है।

 

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