सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी

Chief Editor
3 Min Read

DSC_4058-cccc_0

रायपुर । राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसे मिलाकर अब संबंधित कर्मचारियों को  223 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी नियम के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी पेंशन/परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की दरों में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब पेंशनरों को 223 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की राशि मिलेगी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की ये पुनरीक्षित दरें एक जनवरी 2015 से लागू होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने वित्त विभाग के इन प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। उनके अनुमोदन के बाद वित्त विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय से इन पुनरीक्षित दरों की स्वीकृति का आदेश दो अलग-अलग  परिपत्रों में जारी कर दिया गया है।

ये परिपत्र अध्यक्ष राजस्व मंडल सहित समस्त शासन के समस्त विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को जारी किए गए हैं। पुनरीक्षित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) के कर्मचारियों तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।     पेंशनरों के लिए यह महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता एवं क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत अथवा सेवा से हटाए गए कर्मचारियों के लिए स्वीकृत अनुकंपा भत्ते पर भी 223 प्रतिशत महंगाई भत्ते की पात्रता होगी। परिवार पेंशन और असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। ऐसे मामलों में जहां पेंशन या परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन अथवा किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त है, वहां पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।
पेंशनरों की महंगाई राहत से संबंधित परिपत्र में कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि उसके पति अथवा पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति अथवा पत्नी की मत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति अथवा पत्नी की मत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर राहत की पात्रता नहीं होगी। बढ़े हुए दर पर महंगाई भत्ते का लाभ राज्य शासन के ऐसे कर्मचारियों को भी मिलेगा जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों, निगमों आदि में संविलयन पर एकमुश्त राशि आहरित की हो और शासन के नियमानुसार पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हैं। ऐसे पेंशनर जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर दिया जाएगा।

close