नईदिल्ली।नोटबंदी के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. 500, 1,000 रुपए के नोट को बैन करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर पिटिशंस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र को एफिडेविट दायर कर यह बताने को कहा कि बैन के बाद लोगों को हो रही परेशानियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।CJI टीएस ठाकुर ने कहा कि केंद्र इस मामले में क्या कदम उठा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी न हो. इस पर केंद्र सरकार कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे. केंद्र को 25 नवंबर तक जवाब देना है।कोर्ट ने साथ ही केंद्र से पूछा है कि आप विड्रॉल की लिमिट क्यों नहीं बढ़ाते।आम राय है कि इससे आम लोगों को दिक्कत हो रही है।पिटिशनर्स का आरोप है कि सरकार के अचानक लिए गए इस फैसले से चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई और लोगों को काफी परेशानी हुई है। ऐसे में आर्थिक मामलों के विभाग की इस नोटिफिकेशन को या तो खारिज कर दिया जाना चाहिये या कुछ समय के लिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।केन्द्र सरकार की तरफ से कोर्ट में कैविएट पिटिशन दाखिल की गई इसमें कहा गया है कि अगर बेंच नोट पर पाबंदी को चुनौती देने वाली किसी पिटिशन पर सुनवाई करती है या कोई ऑर्डर जारी करती हैं तो उससे पहले केन्द्र का पक्ष भी सुना जाना चाहिए।
नोटबन्दी पर रोक लगाने SC का इंकार
Join Our WhatsApp Group Join Now
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर