धान खरीदी मे लापरवाही बर्दाश्त नहीं

Shri Mi
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richa_khadyaबिलासपुर।खाद्य उपभोक्ता संरक्षण एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव ऋचा शर्मा ने बुधवार को संभाग स्तरीय बैठक में धान खरीदी केन्द्रों और संग्रहण केन्द्रों में गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।सचिव ने अधिकारियों से कहा कि संग्रहण केन्द्रों में खुले पड़े हुए धान की एक भी शिकायत मिलेगी, तो मैदानी कर्मचारियों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्यवाही होगी।मंथन सभाकक्ष में हुई इस बैठक में खाद्य सचिव ने कहा कि सभी खरीदी केन्द्रों में सत्त निरीक्षण किया जायें। खरीदी केन्द्रों में धान रखने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, किसानों को पेयजल, छाया की सुविधा मिले। धान खरीदी आनलाईन की जानी है जहां पर नेटवर्क कनेक्टीविटी की समस्या हो वहां अभी से व्यवस्था बना लें। पुराने बारदानों का उपयोग पहले करें। ये बारदाने खत्म होने के बाद ही नये बारदानों का उपयोग किया जाये। दोनों प्रकार के बारदानों के लिए अलग-अलग कोडिंग की जायेगी।

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                                     सचिव ने कहा कि खरीदी के संबंध में जो व्यवस्थाएं बनानी हैं, उनके लिए टेण्डर बुलाया  जायेगा।ये काम 15 नवंबर तक करने हेतु मार्कफेड का निर्देशित किया। मार्कफेड के अधिकारी से कहा कि धान का शार्टेज स्तर .5 प्रतिशत से कम हो यह लक्ष्य बनाकर चलें। संग्रहण केन्द्रों में पहुंचमार्ग निर्माण प्राथमिकता से कराए जायें। उपार्जन केन्द्रों के साथ-साथ संग्रहण केन्द्रों में भी धान की नमी मापी जायेगी और इसकी एन्ट्री साफ्टवेयर में होगी। यह सुनिश्चित करें कि एन्ट्री सही प्रकार से हो। संग्रहण केन्द्रों का 15 दिनों के अंदर भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया।

                                  खाद्य सचिव ने मुंगेली जिले के संग्रहण केन्द्र पेण्ड्री में सभी आवश्यक व्यवस्था एवं पहुंचमार्ग निर्माण करने के निर्देश दिए, जिससे जिले का धान यहां संग्रहित किया जा सकेगा। चावल व धान निर्धारित मानकों के अनुसार उपार्जित करने लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने कहा । धान उपार्जन में निर्धारित गुणवत्ता का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
खाद्य सचिव ने कहा कि अनुबंधित मिलर्स को शासकीय धान का कस्टम मिलिंग करना अनिवार्य होगा। जो मिलर्स अनुबंध के शर्तों के अनुरूप मिलिंग नहीं करेंगे, उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत् कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इस धारा के तहत् मिलर्स को ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा, मिलिंग परिसर बैन हो सकता है और उसके उपर आपराधिक प्रकरण भी दायर हो सकता है। मिलर्स पंजीयन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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