रायपुर राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों की त्रुटिरहित पहचान के लिए राशन कार्ड से आधार नम्बर जोड़े जा रहे हैं। राशनकार्ड धारकों द्वारा आधार नम्बर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में भी उन्हें पात्रता अनुसार राशन सामग्री प्रदाय की जाएगी। राशन की पात्रता के क्रियान्वयन को किसी भी स्थिति में नहीं रोका जाएगा।
इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा शुक्रवार को यहां इन्द्रावती भवन नया रायपुर से राज्य के सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। जारी परिपत्र में कहा गया है कि पूर्व में खाद्य विभाग की वेबसाइट में राशन कार्डधारकों के आधार की जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ जिलों से राशन वितरण में हो रही असुविधा के संबंध में सूचना मिली है। इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जिन हितग्राहियों के प्रमाणीकृत आधार नम्बर प्राप्त हो चुके हैं, उनसे पुनः आधार नम्बर प्राप्त नहीं करना है। केवल छूटे हुए सदस्यों जिनके नाम टैब, सूची में प्रदर्शित है, उनके आधार नम्बर का संकलन प्राथमिकता के साथ किया जाए। राशन कार्ड धारकों के पास आधार नम्बर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन्हें निकटतम आधार पंजीयन केन्द्र के जरिये पंजीयन के लिए अवगत कराएं। इस कार्य में यथा संभव उनकी सहायता भी करें। परिपत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन सामग्री की प्राप्ति के लिए राशन कार्डधारकों से आधार नम्बर के उपयोग की सहमति पृथक पंजी में लेकर राशन दुकान स्तर पर संधारित किया जाए। आधार नम्बर की उपयोगिता के संबंध में राशन कार्डधारकों को बताए कि कोर पीडीएस के जरिये भविष्य में राज्य के किसी भी राशन दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। परिपत्र में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा केरोसिन के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (डी.बी.टी.) के लिए राशन कार्ड धारकों के आधार नम्बर की आवश्यकता होगी, इसकी भी जानकारी दी जाए।