रायपुर।राज्य शासन ने नगरीय निकायों में अतिरिक्त प्रभार समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।निर्देश में कहा गया है नगरीय निकाय में जब किसी भी पद जैसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी,उप अभियंता या किसी अन्य पद का अतिरिक्त प्रभार अथवा संलग्नीकरण ,किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को दिया जाता है तो वह केवल एक तात्कालिक व्यवस्था होती है।इन पदों पर नई पदस्थापना होने पर वह अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा।
नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालकों ,नगर पालिक निगमों के आयुक्तों ,नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि उनके कार्यालयों में ऐसे प्रकरण हैं तो तत्काल इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करें कि कोई अधिकारी या कर्मचारी पूर्व में दिए गए अतिरिक्त प्रभार और संलग्नीकरण के तहत कार्य न करें।यदि वे निर्देश का उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव शासन को भेजें।