रायपुर—राज्य सरकार ने जांजगीर-चांपा जिले के मुलमुला थाने में पुलिस अभिरक्षा में सतीश नोरगे पिता राजाराम नोरगे की मौत में न्यायिक जांच आयोग अधिसूचना जारी किया है। अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर शासन को रिपोर्ट सौंपना होगा। मालूम हो कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अलग से न्यायिक जांच कराने की घोषणा की थी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने आज शाम मंत्रालय से जारी अधिसूचना में जांच आयोग अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत लोक महत्व के प्रकरण की जांच के लिए आयोग का गठन किया है। मामले की जांच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदर सिंह उपवेजा की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय टीम करेगी।
मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 17 सितम्बर 2016 को थाना मुलमुला, जिला जांजगीर-चांपा में पुलिस अभिरक्षा में सतीश नोरगे पिता राजाराम नोरगे की मौत हो गयी है। ज्य सरकार की मंशा है कि घटना से संबंधित सार्वजनिक महत्व के विषयों की जांच के प्रयोजन से एक जांच आयोग नियुक्त किया जाए। अधिसूचना में जांच के बिन्दुओं को भी निर्धारित किया गया है।
जांच के बिन्दु इस प्रकार से हैं। 1) दिनांक 17 सितम्बर 2016 को पुलिस थाना मुलमुला में पुलिस अभिरक्षा में सतीश नोरगे की मृत्यु कैसे हुई 2) वह कौन सी परिस्थितियां थी, अथवा कौन से कारण थे, जिसके कारण घटना हुई?3) घटना के लिए कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं? ,4) भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए क्या उपाय हैं? और 5) अन्य कोई बिन्दु, जो जांच आयोग शासन के संज्ञान में लाना चाहे। अधिसूचना में कहा गया है कि जांच के दौरान तकनीकी विषयों अथवा न्दुओं पर आयोग किसी संस्था या विशेषज्ञ की सहायता भी ले सकता है।