बिलासपुर-निगम अतिक्रमण दस्ते ने आज एक साथ कई जगह स्थित दुकान और काम्प्लेक्स को सीज कर दिया है। इस मौके पर एसडीएम और इंजीनियर के साथ पुलिस अमला भी मौजूद था। सीज की कार्रवाई में जिले के कई प्रसिद्ध और रसूखदारों के प्रतिष्ठान शामिल हैं।संचालकों का आरोप है कि कार्रवाई के पहले निगम प्रशासन ने उन्हें नोटिस नहीं भेजा है।
नगर निगम दस्ते ने आज नारायणी हॉस्पिटल, हॉटल पेसिफिक, छत्तीसगढ़ कॉम्पलेक्स, हॉटल शिवा इंटरनेशल समेत कई संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की है। निगम के अनुसार इन संस्थानों ने नियम के खिलाफ रिहायसी क्षेत्र में बिना इजाजत कामर्सियल काम्प्लेक्स और दुकान बनाया है। कार्रवाई का दुकानदारों और मालिकों ने जमकर विरोध किया है।
निगम प्रशासन के अनुसार प्रदेश सरकार ने नये नियम के तहत नियमितीकरण का आदेश दिया था। सरकार ने ऐसे किसी निर्माण को जो नियम विरूद्ध खड़े किये गए हैं उन्हें 1 अगस्त तक डायवर्ट कराने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके आदेश और निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया। निगम प्रशासन ने पूर्व में हुई कार्रवाई के आधार पर कुल 22 लोगो की सूची तैयार की है। जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम ने बताया कि पूर्व में जिनके खिलाफ कार्रवाई की गयी थी। उन्होनें कहा था कि छःमहीने के भीतर जमीन को कामर्सियल उपयोग के लिए डायवर्ट करवा लेंगे। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। निगम आयुक्त के आदेश पर अतिक्रमण दस्ते के साथ एडीएम, इंजिनियर और भवन शाखा की उपस्थिति में चिन्हित दुकानो को सीज कर दिया गया है।
अतिक्रमण दस्ते ने आज अभियान चलाते हुए मंगला चौक स्थित हॉटल पेसिफिक,नारायणी हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। पार्किंग एरिया को हटाने नोटिस चस्पा किया गया है। कल्याणी हॉस्पिटल के संचालक ड़ॉक्टर पवन अग्रवाल ने बताया कि निगम की कार्रवाई बेवजह परेशान करने वाली है। पार्किंग को जबरदस्ती निशाना बनाया गया है। अग्रवाल ने बताया कि उन्हें जानकारी है कि जिस स्थान पर दुकान या काम्पेलेक्स बनाया गया है उसका नियमितिकरण किया जाना है। लेकिन प्रशासन ने नियमितीकरण के लिए तारीख नहीं बताया है। बिना की पूर्व सूचना के दुकान सीज कर दिया गया।