हाईकोर्ट का एतिहासिक फैसलाः नयी मेरिट लिस्ट जारी करे आयोग

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर— लोकसेवा आयोग 2003 के खिलाफ लगी याचिका मामले में आज हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी वर्षा डोंगरे समेत 2 अन्य को लंबे अरसे के बाद राहत देते हुए परीक्षा की रिस्केलिंग कराने की बात कही है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में बड़ी धांधली का संकेत देते हुए कहा है कि मामले के उजागर होने के बाद भी पी.एस.सी ने अपनी कार्यप्रणाली को दुरुस्त नहीं किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

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                       हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय आने के बाद याचिकाकर्ता काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं । आनेवाले दिनों में पीएससी की कार्यप्रणाली बेहतर होगी ऐसा उम्मीद जताई जा रही है।  फैसले में हाईकोर्ट ने पी.एस.सी को फैसले के क्रियान्व्यन के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश और रिस्केलिंग के बाद अभ्यर्थी नए मेरिट लिस्ट के आधार पर चयनित नहीं होंगे तो उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

                  हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता वर्षा डोंगरे को 5 लाख, रविंद्र सिंह और चमन सिन्हा को 2-2 लाख रूपए देने का आदेश दिया है। फैसले के बाद 52 चयनित अधिकारियों के ऊपर गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। मामले में प्रदेश के मुखिया सी.एम रमन सिंह का बयान भी आ गया है। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने कहा है कि फैसले के अध्ययन के बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल विधि सचिव और वरिष्ठ अधिकारी फैसले का अध्ययन कर रहे हैं।

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