रायपुर। राज्य शासन ने केंद्र प्रवर्तित स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन हेतु कंपनी अधिनियम 2013 ( केन्द्रीय क्रमांक 18 वर्ष 2013) की धारा 2(45 ) के तहत दो शासकीय कंपनियों रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन किया गया है।इसका आर्डर नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।बता दें कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के संचालक मंडल के पदेन अध्यक्ष नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के प्रमुख सचिव अथवा सचिव अथवा विशेष सचिव होंगे और पदेन उपाध्यक्ष संचालनालय नगरीय प्रशासन और विकास के संचालक सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य शहरी विकास अभिकरण होंगे।इस कंपनी के 6 संचालक होंगे.ये हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् वितरण कंपनी मर्यादित(सी.एस.पी.डी.सी.एल) के प्रबंध संचालक ,छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,रायपुर जिला कलेक्टर ,रायपुर जिला पुलिस अधीक्षक और भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि .आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर इस कंपनी के प्रबंध संचालक सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे।इसी प्रकार कार्पोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय केन्द्रीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा चयनित सूची के स्वतंत्र संचालक होंगे .
इसी प्रकार बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल के पदेन अध्यक्ष नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के प्रमुख सचिव अथवा सचिव अथवा विशेष सचिव होंगे और पदेन उपाध्यक्ष संचालनालय नगरीय प्रशासन और विकास के संचालक सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य शहरी विकास अभिकरण होंगे। इस कंपनी के 6 संचालक होंगे।जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् वितरण कंपनी मर्यादित(सी.एस.पी.डी.सी.एल) के प्रबंध संचालक ,छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी,अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला बिलासपुर के कलेक्टर , जिला बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक और भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि .आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर इस कंपनी के प्रबंध संचालक सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे।इसी प्रकार कार्पोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय केन्द्रीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा चयनित सूची के स्वतंत्र संचालक होंगे।