महादेव घाट से हटेगा अवैध निर्माण–कोर्ट

BHASKAR MISHRA
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IMG-20160510-WA0016रायपुर—सुप्रीम कोर्ट ने आज महादेव घाट पर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। महादेव घाट के निस्तारी जमीन पर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गोरीशंकर अग्रवाल ने निर्माण कार्य कराया था। उच्चतम न्यायलय ने राज्य सरकार को सरकारी जमीनों पर कब्जा कर किये गये निर्माण को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है।

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                        सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेसियों में भारी उत्साह है। जमीनों को कब्जा मुक्त करने के निर्देश के बाद कांग्रेस ने गांधी मैदान में पुतला फूंका और विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा कि बीजेपी नेता मंत्री पद पावर का दुरपयोग कर चारागाह और निस्तारी के लिए छोड़ी गई जमीनों पर कब्जा कर अवैध निर्माण करते है। बीजेपी के कार्यकाल में मंत्रियो के खिदमतगार लोग सरकारी जमीनों का अवैध प्लाटिंग कर जनता के साथ फरेब करते है। जनता जब अवैध कार्यो के खिलाफ आवाज उठती है तो उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है।

                           कांग्रेसियों ने कहा कि न्यायलय के फैसले के बाद गोरीशंकर अग्रवाल को पद पर रहने का अधिकार नही है। कांग्रेस  गोरीशंकर अग्रवाल से इस्तीफे की मांग करती है।

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