गंदगी फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

BHASKAR MISHRA
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train 12बिलासपुर–बिलाससुप रेल परिसर में गंदगी फैलाने वालों को कठोर कार्रवाई की जाएगी। रेल प्रशासन ने एक आदेश जारी कर कहा है कि रेल परिसरों में स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभियान चलाया जाएगा।

नियम 2012 की अधिसूचना के अनुसार जो भी व्यक्ति या संस्था रेल परिसरों में स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उन पर रेल नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी ठोंका जाएगा।

                    जानकारी के अनुसार   रेलवे परिसर के अधिकृत और अनाधिकृत क्षेत्र में किसी प्रकार का कूडा या गंदगी फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। ऐसे लोग जो लोग रेल परिसर में खाना बनाते हैं, नहाते , थूकते  लघुशंका करते, पक्षियों और पशुओं को पालते पाए जाएंगे उन्हें नियमों के तहत सजा मिलेगी। इसी प्रकार वाहनों की मरम्मत, धुलाई, बर्तन अथवा कपडे धोते और वस्तुओं का भंडारण करते पाए जाते हैं। उन निषेधाज्ञा के तहत कार्रवाई होगी।

             रेल प्रशासन के अनुसार रेल परिसरों में बिना किसी वैध अधिकार के किसी डिब्बे अथवा स्थान पर पोस्टर चिपकाना, लिखना अथवा चित्र बनाना प्रतिबंधित है। अधिकृत विक्रेता, रेडीवाले अपने कूडे ओर कचरे का उचित निपटान के लिए कंटेनर अथवा कुडेदान की आवश्यक व्यवस्था करन अनिवार्य है। बावजूद इसके यदि इन इन नियमों के खिलाफ काम करते हुए यदि कोई पाया जाता है तो उन पर  500 रूपये तक का जुर्मानेके साथ दंड दिया जाएगा।

अतिरिक्त कोच की सुविधा
सिकन्दराबाद  दरभंगा एक्सप्रेस में रेलवे प्रशासन ने भीड़ के मद्देनजर एक अतिरिक्त स्थायी कोच लगाने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार सिकन्दराबाद-दरभंगा में भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने अतिरिक्त स्थायी एसी -2 लगाने का निर्णय लिया है।                            रेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार यात्रियों की भी़ड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने  बताया कि अतिरिक्त कोच सिकन्दराबाद से 29 दिसम्बर से और दरभंगा में 1 जनवरी से यात्रियों को अतिरिक्त कोच एसी-2 की नियमित सुविधा मिलेगी।

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