सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का होगा पालन..जिला प्रशासन

BHASKAR MISHRA
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collectorate 1बिलासपुर–दीपावली पर्व के अवसर पर आतिशबाजी और पटाखों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के गंभीर समस्या के निराकरण हेतु सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश जिला प्रशासन ने दिया है।  इस संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी और स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किया गया है।
दीपावली पर्व के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे नहीं फोड़ने, अतिसंवेदनशील क्षेत्र अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, अदालत, धार्मिक संस्थाएं आदि के कम से कम 100 मीटर की दूरी तक पटाखे न फोड़ने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी से छात्र-छात्राओं को अवगत कराने को  कहा गया है। जिला प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को ध्वनि और वायु प्रदूषण के संबंध में विस्तृत जानकारी शिक्षकों के माध्यम से दिया जाने का आदेश दिया है। पटाखों से होने वाले दूष्प्रभाव से उन्हें अवगत कराने और विभिन्न जन-जागरूकता अभियान में शामिल होने के लिए बच्चों को प्रेरित करने का भी  निर्देश दिया गया है।
दीपावली पर्व के दौरान शिक्षकों से कहा गया है कि छात्रों को ध्वनि एवं प्रदूषण के संबंध में अवगत कराया जायए। पटाखों से होने वाले वाली हानियों के बारे में बताया जाए। इससे गंभीर समस्याओं को काफी हद तक दूर करने में सहायता मिलेगी। इस संबंध में की गई कार्यवाही को जिला शिक्षा कार्यालय को अवगत कराने को भी कहा गया है।

             
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