10000 से ज़्यादा की राशि चालान से जमा करने की छूट 31 तक

Shri Mi
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sbi3_660_051515114746_052015070521भोपाल।वित्त विभाग ने दस हजार से ज़्यादा की सभी तरह की शासकीय राशि को बैंकों में चालान से जमा करने की प्रक्रिया को समाप्त करने के पूर्व में जारी आदेश से केवल पंजीयन विभाग से जुड़ी़ सेवाओं को 31 जुलाई तक छूट प्रदान कर दी है। इस बारे में आदेश भी जारी कर दिये गये हैं।आदेश में कहा गया है कि पंजीयन विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की सेवायें जैसे अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क, अतिरिक्त पंजीयन फीस, मुद्रांक प्रकरणों हेतु लिये जाने वाला शुल्क आदि की राशि अब 31 जुलाई तक बैंकों में चालान से जमा कराई जा सकेगी।वित्त विभाग ने पिछले दिनों आदेश जारी कर दस हजार रूपये से अधिक की शासकीय राशि को 30 जून के बाद चालान से जमा करने की प्रक्रिया को पूर्णत: समाप्त कर दिया था।
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                                       वित्त विभाग ने इस आदेश में कहा था कि 30 जून के बाद दस हजार रूपये से अधिक की शासकीय राशि सायबर ट्रेजरी में ही जमा की जाये। वित्त विभाग ने पंजीयन विभाग की सेवाओं से संबंधित शासकीय राशि को चालान से 31 जुलाई तक जमा करने की ही छूट पंजीयन विभाग द्वारा संपदा एप्लीकेशन के तहत अलग से तैयार किये जा रहे पैमेंट माड्यूल के मद्देनजर दी है।

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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